
नई दिल्ली। सरकारी स्कूल और कॉलेजों में हिजाब पर प्रतिबंध के कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब प्रतिबंध को बरकरार रखते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर कर्नाटक सरकार को नोटिस जारी किया। अगली सुनवाई सोमवार 5 सितंबर को है। सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि वह स्थगन की मांग वाली याचिका को स्वीकार नहीं करेगा क्योंकि जल्द सुनवाई की मांग की गई थी।
भारत के नए मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित का यह कामकाज का पहला दिन है। जस्टिस हेमंत गुप्ता और सुधांशु धूलिया की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के लिए 29 अगस्त की तारीख तय की थी। इससे पहले, तत्कालीन सीजेआइ एनवी रमणा के समक्ष तत्काल सुनवाई की कई बार अपील की गई थी, लेकिन तब यह सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं हो पाया था। सर्वोच्च अदालत में अपनी याचिका में कहा गया कि सरकारी प्रशासन का आरोप है कि सौतेली मां जैसा व्यवहार किया जा रहा है।