Trending Nowदेश दुनिया

1 जुलाई 2022 से देश में नहीं हो सकेगा सिंगल यूज प्लासटिक का प्रयोग…सरकार ने किया BAN

भारत को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने और पूरे देश में प्लास्टिक के कचरे और उनसे होने वाले खतरे को देखते हुए, केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. गुरुवार को केंद्र सरकार ने ऐलान करते हुए कहा कि पूरे देशभर में अगले साल 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक प्रयोग नहीं हो सकेगा, सरकार सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाती है.

केंद्र ने एक ड्राफ्ट अधिसूचना जारी की है और बताया कि यह योजना छोटे व्यापारियों को प्रभावित न करे, और साथ ही कचरे से बढ़ते खतरों को देखते हुए 30 सितंबर से पॉलिथीन की थैलियों की मोटाई 50 माइक्रोन से बढ़ाकर 120 माइक्रोन करने का फैसला लिया है.अभी भी देश में 50 माइक्रोन से कम के पॉलिथीन बैग पर बैन है.

अगले साल 15अगस्त 2022 आजादी के दिन तक पूरे देश में प्रयोग होने वाली प्लास्टिक वस्तुओं का निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग नियमों के तहत बैन होगा. सिंगल यूज प्लास्टिक को दो चरणों में बैन किया जाएगा. पहले चरण की शुरूआत जनवरी 2022 से होगी इस चरण में कुछ प्लास्टिक की चीजें जैसे प्लास्टिक के झंडे, गुब्बारे और कैंडी स्टिक बैन होंगी और फिर एक जुलाई 2022 से प्लेट, कप, ग्लास, कटलरी जैसे कांटे, चम्मच, चाकू, पुआल, ट्रे, रैपिंग, पैकिंग फिल्म्स, निमंत्रण कार्ड, सिगरेट के पैकेट आदि चीजों पर प्लास्टिक बैन लगेगा.

सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि पहेल उन वस्तुओं को चरण बद्ध तरीके से बैन किया जाएगा जिनका विकल्प आसानी से उपलब्ध हो सके. वहीं कचरा प्रबंधन प्रणाली के समन्वय की जिम्मेदारी शहरी स्थानीय निकायों और ग्राम पंचायतों की होगी. इसके अलावा कंपोस्टेबल प्लास्टिक से बने कैरी बैग पर मोटाई का प्रावधान लागू नहीं होगा. कंपोस्टेबल प्लास्टिक कैरी के निर्माताओं या विक्रेताओं को प्लास्टिक सामग्री की बिक्री या उपयोग करने से पहले केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एक प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा.

advt_01dec2024
carshringar
Advt_160oct2024
Share This: