60 करोड़ धोखाधड़ी केस: शिल्पा शेट्टी को कोर्ट से राहत नहीं, नहीं जा सकतीं विदेश

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नई दिल्ली : बॉलीवुड कपल शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं. इस कपल पर एक शख्स ने 60 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है. इस केस में बॉम्बे हाईकोर्ट से शिल्पा शेट्टी को राहत नहीं मिली है. शिल्पा को देश से बाहर जाना था मगर कोर्ट ने उन्हें कोलंबो जाने की इजाजत नहीं दी है.

शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के खिलाफ EOW ने LOC जारी किया था. इसी वजह से अब दोनों बिना जांच एजेंसी या कोर्ट की इजाजत के विदेश नही जा सकते. शिल्पा शेट्टी के वकील ने कोर्ट में कहा कि शिल्पा शेट्टी को यूट्यूब के एक इवेंट के लिए कोलंबो जाना है. यह इवेंट 25 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक है.

कोर्ट ने सुनाई खरी-खोटी

जब कोर्ट ने वकील से पूछा- ‘उनके पास कोई इनविटेशन है इसपर शिल्पा के वकील ने कहा जब तक यात्रा करने की इजाजत नही मिल जाती तब तक इनविटेशन नही मिलेगा सिर्फ फ़ोन पर बातचीत हुई है. इसपर कोर्ट ने कहा कि पहले धोखाधड़ी के आरोप की 60 करोड़ दीजिए फिर इसपर विचार किया जाएगा.

बता दें अब इस मामले में अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को रखी गई है. कुछ समय पहले EOW ने राज कुंद्रा का बयान करीबन 5 घंटो तक दर्ज किया था. अपना बयान दर्ज करवाने में बाद राज कुंद्रा ने अपनी एक स्टेटेमेंट जारी की है जिसमें उन्होंने कहा कि “मैं हाल ही में आर्थिक अपराध शाखा (EOW) द्वारा दर्ज एफआईआर से अवगत हूं. मैं ये क्लियर करना चाहता हूं कि जांच के हर फेज में मैंने अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग किया है और कंपनी के दिसंबर 2016 में लिक्विडेशन में जाने के बाद भी सभी मांगे गए डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराए हैं.

ये है मामला

बिजनेसमैन दीपक कोठारी की शिकायत के आधार पर 60 करोड़ की धोखाधड़ी को लेकर कार्रवाई की है. उनका आरोप है कि साल 2015 और 2023 के बीच, उन्होंने शेट्टी और कुंद्रा की प्रवर्तित बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कारोबार विस्तार के लिए 60.48 करोड़ रुपये का निवेश किया था.

 

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