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Sharmistha Panoli Bail: शर्मिष्ठा पनोली को कलकत्ता HC ने इन शर्तों के साथ दी जमानत …

Sharmistha Panoli Bail: नई दिल्ली। कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली (Sharmistha Panoli Bail) को सांप्रदायिक वीडियो पोस्ट करने के मामले में जमानत दे दी है। जस्टिस राजा बसु ने अपना फैसला सुनाते हुए उन्हें राहत दी। हालांकि, कोर्ट ने शर्मिष्ठा को दो बड़े शर्तें के साथ जमानत दी है। कोर्ट ने शर्मिष्ठा को देश छोड़ने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि शर्मिष्ठा बिना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) की अनुमति के देश से बाहर नहीं जा सकतीं। वहीं अदालत ने उन्हें 10 हजार रुपये के जमानत बॉन्ड भरने का भी निर्देश दिया है।

शर्मिष्ठा की सुरक्षा को लेकर कोर्ट चिंतित

इसके अलावा कोर्ट ने कलकात्ता पुलिस को शर्मिष्ठा की सुरक्षा को लेकर दर्ज की गई शिकायत के आधार पर उचित कार्रवाई करने की बात भी कही है। शर्मिष्ठा ने कोर्ट को बताया कि सोशल मीडिया पर उसे धमकियां भी दी जा रही है।

कोर्ट ने अभिव्यक्ति की आजादी पर क्या कहा?

सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा कि हमें अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को ऐसी टिप्पणी करते समय सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश में विभिन्न समुदाय जाति और धर्म के लोग साथ में रहते हैं।
वहीं, अदालत ने कहा कि अगर सजा सात साल से कम भी हो, तो पुलिस को किसी को भी गिरफ्तार करने की पूरा अधिकार है।

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