Rawatpura Medical College bribery scandal: रावतपुरा मेडिकल कॉलेज घूसकांड के चार आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

Rawatpura Medical College bribery scandal: रायपुर: रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च, नवा रायपुर से जुड़े मेडिकल कॉलेज रिश्वतकांड मामले में शनिवार को सीबीआइ की विशेष अदालत ने चार आरोपितों की जमानत याचिका खारिज कर दी हैं। रावतपुरा कॉलेज के डायरेक्टर अतुल कुमार तिवारी, डॉ. मंजप्पा सीएन, डॉ. चित्रा एमएस और डॉ. सतीशा ए शामिल हैं।
अदालत ने यह निर्णय प्रकरण की संवेदनशीलता और इस आधार पर लिया कि सभी आरोपी अन्य राज्यों के निवासी हैं, जिससे उनके फरार होने की आशंका बनी रहती है। सीबीआई के स्पेशल जज ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद याचिका खारिज करते हुए कहा कि इस मामले में जांच अभी प्रारंभिक दौर में है और आरोप गंभीर प्रकृति के हैं। अगली सुनवाई चार अगस्त को होगी।
गौरतलब है कि इस मामले में फर्जी तरीके से मेडिकल काउंसिल से मान्यता दिलाने के लिए 55 लाख रुपये की रिश्वत लेने का आरोप है। सीबीआई की एफआईआर के मुताबिक, यह रकम हवाला चैनलों के जरिए ट्रांसफर की गई थी ताकि नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) की निरीक्षण रिपोर्ट पक्ष में आ सके।
सीबीआई ने निरीक्षण टीम को घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा था। जांच में राजफाश हुआ है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र और कर्नाटक समेत कई राज्यों के मेडिकल कालेजों में मान्यता दिलाने के नाम पर भ्रष्टाचार हुआ है।