Raipur: मकान मालिक ध्यान दे ! पुलिस को देनी होगी किरायेदार की जानकारी, नहीं तो…..

Date:

रायपुर।  राजधानी पुलिस ने नया आदेश जारी किया है. इस आदेश के मुताबिक मकान मालिकों को अपने किरायेदारों की जानकारी अनिवार्य रूप से पुलिस के पास जमा करानी होगी. यह आदेश 1 अक्टूबर से प्रभाव में आ गया है. इसके लिए 15 दिन का समय निर्धारित किया गया है. इस अंतराल में मकान मालिक किरायेदार की जानकारी पुलिस थाने में जमा नहीं कराता तो उनके खिलाफ वैधानिक कार्यवाही की जाएगी.

पुलिस अधीक्षक रायपुर प्रशांत अग्रवाल द्वारा जारी इस आदेश में छिपकर रह रहे अपराधियों के साथ अपराधी प्रवृत्ति के लोगों से शहर को सुरक्षित करने सख्त कदम उठाया है.

जिले औए स्वयं मकानमालिकों की सुरक्षा को देखते हुए किरायेदारों का सत्यापन कराना सभी मकान मालिकों के लिए अनिवार्य किया गया है. मकान मालिक ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों में से किसी भी माध्यम से किरायेदारों की जानकारी दे सकेंगे. किरायेदार सत्यापन फार्म थानों से निःशुल्क प्राप्त कर मकान मालिक उसे भरकर थानों में ऑफलाइन जमा कर पावती प्राप्त कर सकेंगे. मकान मालिक किरायेदारों की जानकारी रायपुर पुलिस की वेबसाइट https://raipurpolice.cgstate.gov.in/ अथवा छत्तीसगढ़ पुलिस की वेबसाइट http://citizenportal.cgpolice.gov.in/citizen/login.htm में जाकर भी भर सकते हैं.

पुलिस अधीक्षक रायपुर प्रशांत अग्रवाल द्वारा जिले की सुरक्षा तथा बाहर से आए अपराधियों और अपराधिक प्रवृत्ति के लोगों से शहर को सुरक्षित करने हेतु मकान मालिकों के लिए किरायेदारों की जानकारी देना अनिवार्य करते हुए आदेश जारी किया. इस संबंध में रायपुर पुलिस द्वारा जनसामान्य में पंपलेट का वितरण भी किया जा रहा है, तथा सोशल मीडिया के माध्यम से भी इसका प्रचार-प्रसार किया जा रहा है.

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

#Crime Updates

More like this
Related