RAILWAY LUGGAGE RULES : रेलवे में लगेज पर हवाई यात्रा जैसे नियम ? रेल मंत्री का बड़ा बयान

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RAILWAY LUGGAGE RULES : Rules on luggage in railways like air travel? Big statement by Railway Minister

नई दिल्ली। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आजतक से खास बातचीत में साफ किया है कि रेलवे में हवाई यात्रियों की तरह एक्स्ट्रा लगेज पर ज्यादा किराया वसूलने का कोई नया नियम लागू नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि दशकों से तय वजन सीमा का प्रावधान जरूर है, लेकिन यात्रियों से एयरपोर्ट जैसी सख्ती से सामान का वजन और साइज चेक नहीं किया जाएगा।

पहले खबरें आई थीं कि अब यात्रियों को तय सीमा से ज्यादा वजन पर अतिरिक्त किराया देना होगा और स्टेशनों पर लगेज मशीन से बैग का वजन भी मापा जाएगा। रेल मंत्री ने इन रिपोर्ट्स को ग़लत और भ्रामक बताया।

क्या है मौजूदा नियम?

फर्स्ट AC यात्री : 70 किलो तक सामान की अनुमति

सेकंड AC : 50 किलो

थर्ड AC और स्लीपर क्लास : 40 किलो

जनरल टिकट : 35 किलो तक

इस सीमा से ज्यादा सामान होने पर पहले से बुकिंग करानी पड़ती है, लेकिन स्टेशन पर एयरपोर्ट जैसी जांच का कोई प्रावधान नहीं है।

त्योहारों पर स्पेशल ट्रेनें

बिहार चुनाव और दिवाली-छठ को लेकर उठे सवालों पर रेल मंत्री ने कहा कि रेलवे चुनाव देखकर नहीं बल्कि यात्रियों की सुविधा के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाता है। पिछले साल 7,000 और इस बार करीब 12,000 स्पेशल ट्रेनें दिवाली-छठ पर चलाई जाएंगी। महाराष्ट्र और महाकुंभ जैसे आयोजनों में भी बड़ी संख्या में ट्रेनें चलाई गई थीं।

 

 

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