POLITICS BREAKING : पवन खेड़ा की याचिका खारिज, हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट में पेश होने को कहा

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POLITICS BREAKING: Pawan Kheda’s petition rejected, High Court asked him to appear in the trial court.

लखनऊ। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के विरुद्ध चल रहे मुकदमे को रद्द करने की मांग में दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है। यह आदेश जस्टिस राजेश सिंह चौहान की एकल पीठ ने पवन खेड़ा की याचिका पर दिया।

कांग्रेस नेता ने इस मामले में निचली अदालत द्वारा उनके खिलाफ आरोप तय करने को चुनौती दी थी। याचिका का विरोध करते हुए राज्य सरकार की ओर से शासकीय अधिवक्ता डॉ. वीके सिंह ने तर्क दिया कि खेड़ा ने पहले भी हाई कोर्ट में याचिका दायर कर निचली अदालत में दाखिल आरोप पत्र और समन संबंधी आदेश को चुनौती दी थी, लेकिन वह याचिका खारिज कर दी गई थी।

खेड़ा को ट्रायल कोर्ट के सामने कार्यवाही में भाग लेना चाहिएखेड़ा ने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल की थी, लेकिन वहां से भी उन्हें राहत नहीं मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उनके खिलाफ अलग-अलग चल रहे मुकदमे लखनऊ की संबंधित अदालत में सुने जाएंगे। हाई कोर्ट ने शुक्रवार को याचिका पर सुनवाई के बाद पाया कि प्रश्नगत याचिका कमोबेश पहले की याचिकाओं की प्रार्थना और तथ्यों के साथ ही दाखिल की गई थी, इसलिए कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। साथ ही कहा कि खेड़ा को ट्रायल कोर्ट के समक्ष कार्यवाही में भाग लेना चाहिए।

बता दें कि पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री पर अपमानजनक टिप्पणी करते हुए उनका नाम उद्योगपति गौतम अदाणी से जोड़ा था। इसके बाद 20 फरवरी 2023 को उनके खिलाफ वाराणसी और लखनऊ में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। विवेचना के बाद लखनऊ की हजरतगंज पुलिस ने सीजेएम कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था।

 

 

 

 

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