पीएफ खाताधारकों को मिलेगा 1 लाख रुपये का फायदा, जानें कैसे निकाल सकते हैं आप?
ईपीएफओ ने कहा, ‘जानलेवा बीमारियों की स्थिति में कई बार मरीज को तुरंत अस्पताल भर्ती कराना अनिवार्य हो जाता है ताकि उनकी जान बचाई जा सके. इस तरह के नाजुक हालत वाले मरीजों की बीमारी पर होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए एडवांस की सुविधा दी जा रही है.’
जानिए क्या है शर्त-
आपको बता दें क्लेम करने वाले कर्मचारी के मरीज को सरकारी/पब्लिक सेक्टर यूनिट/CGHS पैनल अस्पताल में भर्ती होना चाहिए. वहीं, अगर आपको इमरजेंसी में प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया है तो इस बारे में जाचं की जाएगी. उसके बाद ही आप मेडिकल क्लेम के लिए एप्लीकेशन भर सकते हैं.
कितना मिलेगा फायदा-
बता दें आप 1 लाख रुपये तक एडवांस निकाल सकते हैं. अगर आप वर्किंग डे में आवेदन कर रहे हैं तो अगले ही दिन आपका पैसा खाते में ट्रांसफर हो जाएगा. बता दें ये पैसा या तो कर्मचारी के खाते में या फिर अस्पताल को भी सीधे ट्रांसफर किया जा सकता है.
45 दिन के अंदर देनी होती है स्लिप-
अस्पताल से डिस्चार्ज होने के 45 दिनों के अंदर मेडिकल स्लिप जमा करनी होती है. बता दें आपके फाइनल बिल को एडवांस रकम के साथ एडजस्ट कर दिया जाता है.
कैसे निकाल सकते हैं पैसा-
>> आप ऑफिशियल वेबसाइट www.epfindia.gov.in पर ऑनलाइन एडवांस क्लेम ले सकते हैं.
>> इसके अलावा unifiedportalmem.epfindia.gov.in से भी एडवांस क्लेम किया जा सकता है.
>> यहां आपको ऑनलाइन सेवाओं पर क्लिक करना है.
>> अब आपको क्लेम (फॉर्म -31,19,10 सी एवं 10 डी) भरना होगा.
>> इसके बाद में अपने बैंक अकाउंट के आखिरी के 4 अंक एंटर करके वेरिफाई करने होंगे.
>> अब आपको Proceed for Online Claim पर क्लिक करना है.
>> ड्रॉप डाउन से PF Advance को (Form 31) सलेक्ट करना है.
>> इसके बाद में आपको पैसा निकालने का कारण भी देना होगा.
>> अब आपको अमाउंट एंटर करनी है और चेक की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी.
>> इसके बाद में अपनी एड्रेस की डिटेल्स फिल करें.
>> Get Aadhaar OTP पर क्लिक करें और आधार लिंक्ड मोबाइल पर आए ओटीपी को एंटर करें.
>> अब आपका क्लेम फाइल हो जाएगा.