पीएम स्वनिधि योजना के तहत गारंटी के तौर पर कोई दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं : सीतारमण

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नई दिल्ली । केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना के तहत गारंटी के तौर पर कोई दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके तहत गारंटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। उन्होंने राजस्थान के कोटा में क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को 33,000 से अधिक ऋण स्वीकृति पत्र सौंपने के बाद संबोधित करते हुए कहा, पीएम स्वनिधि योजना के तहत 2,300 से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स (रेहड़ी-पटरी वाले) को ऋण मिलेगा।

इसके तहत गारंटी के रूप में कोई दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहां गारंटी खुद पीएम मोदी ने दी है। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद थे। पीएम स्वनिधि योजना केंद्र सरकार की एक योजना है, जिसे 2020 में शुरू किया गया था, ताकि स्ट्रीट वेंडर्स को लॉकडाउन में ढील के बाद अपनी आजीविका गतिविधियों को फिर से शुरू करने के लिए किफायती कार्यशील पूंजी ऋण प्राप्त करने की सुविधा मिल सके। यह रियायती ब्याज दर पर 10,000 रुपये तक के कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा प्रदान करता है। इस बीच, वित्तमंत्री ने एक अन्य कार्यक्रम के दौरान कोटा में छात्रों के साथ बातचीत करते हुए कहा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सिर्फ केंद्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि कारोबार आखिरकार राज्यों में शुरू होता है। केंद्र सरकार नियम, सार्थक नियम, ला सकती है, बहुत से बोझ हटा सकती है और उसे नीति के रूप में दे सकती है।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आउटरीच कार्यक्रम में बोलते हुए देश के युवाओं, महिलाओं, किसानों को आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए वित्तमंत्री को बधाई दी। उन्होंने आगे कहा, भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है।

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