Money laundering cases: सत्येंद्र जैन की 7.44 करोड़ की संपत्तियां कुर्क, ED ने कसा शिकंजा

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Money laundering cases: नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 15 सितंबर 2025 को दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की कंपनियों से जुड़ी 7.44 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत कुर्क किया।

यह कार्रवाई सीबीआई द्वारा 2017 में दर्ज एक मामले के आधार पर की गई, जिसमें जैन और उनकी पत्नी पूनम जैन पर 2015-2017 के दौरान आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है।

ईडी की जांच में पता चला कि जैन के करीबी सहयोगी अंकुश और वैभव जैन ने 2016 में विमुद्रीकरण के बाद 7.44 करोड़ रुपये नकद जमा किए। ये राशि जैन के नियंत्रण वाली चार कंपनियों के खातों में 2011-2016 के बीच प्राप्त हुई थी।

ईडी ने इससे पहले 2022 में 4.81 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी। अब कुल 12.25 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है, जो जैन की आय से अधिक संपत्ति का 100% है। इस मामले में जल्द ही एक पूरक अभियोजन शिकायत दर्ज होगी। सुनवाई राउज एवेन्यू कोर्ट, नई दिल्ली में चल रही है।

 

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