नाबालिग बच्ची से रेप करने वाले शादीशुदा आरोपी को आजीवन कारावास

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रायपुर। बिलासपुर में सात साल की नाबालिग बच्ची से रेप करने वाले शादीशुदा आरोपी को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

करीब 13 महीने पहले युवक बच्ची को बाजार से घर छोड़ने के बहाने अपने साथ ले गया और मौके का फायदा उठाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।

पुलिस ने मामला सामने आने पर केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जिस पर कोर्ट ने अब आरोपी को उसकी करतूतों की सजा दी है। मामला हिर्री थाना क्षेत्र का है।

हिर्री के पास गांव में रहने वाली वृद्ध महिला सब्जी बेचने का काम करती है।

बीते 21 नवंबर 2021 को महिला दूसरी कक्षा में पढ़ने वाली सात साल की पोती को लेकर सब्जी बेचने बाजार गई थी। महिला बाजार में सब्जी बेच रही थी।

तभी ग्राम मोहदा निवासी भोलाराम उर्फ ढोलाराम निषाद (25) भी बाजार गया था। वह शादीशुदा है और घर में उसकी पत्नी व बच्चे भी हैं।

उसे देख दादी के सब्जी बेचने के दौरान बच्ची घर जाने की बात कहने लगी तब महिला ने बच्ची को भोलाराम के साथ साइकिल में गांव जाने के लिए भेज दी।

इस दौरान भोलाराम बच्ची को साइकिल में बैठाकर ले गया।

लेकिन बच्ची को उसके घर छोड़ने के बजाए मंदिर की तरफ ले गया और सूनसान जगह पर ले जाकर गलत काम किया।

बच्ची ने इस घटना की जानकारी अपनी मां को दी। तब परिजन के साथ जाकर उन्होंने पुलिस में केस दर्ज कराया।

मामला सामने आने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया।

 

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