Killer Cough Syrup Case: नई दिल्ली। किलर कफ सीरप केस में बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने श्रीसन फार्मास्युटिकल मैन्युफैक्चरर के मालिक जी. रंगनाथन की 2.04 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति जब्त कर ली है। यह कार्रवाई कोल्ड्रिफ नामक मिलावटी कफ सीरप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की गई है।
चेन्नई स्थित ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा जब्त की गई इन संपत्तियों में कोडम्बक्कम इलाके के दो आवासीय फ्लैट शामिल हैं, जो रंगनाथन और उनके परिवार के नाम पर हैं।
20 से अधिक बच्चों की मौत के बाद कार्रवाई तेज
मध्य प्रदेश में मिलावटी कफ सीरप पीने से 20 से ज्यादा बच्चों की मौत की पुष्टि के बाद यह मामला राष्ट्रीय स्तर पर गंभीर हुआ। जांच में पाया गया कि श्रीसन फार्मास्युटिकल द्वारा निर्मित कोल्ड्रिफ कफ सीरप में डायएथिलीन ग्लाइकाल (DEG) और एथिलीन ग्लाइकाल (EG) की अत्यधिक मात्रा मौजूद थी।प्रयोगशाला रिपोर्ट में DEG 48.6% और EG 46.28% पाई गई—जो सुरक्षित सीमा से कई गुना अधिक है।

पीएमएलए के तहत संपत्ति जब्ती
ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत कार्रवाई करते हुए 2 दिसंबर को संपत्तियों को अटैच किया। यह कार्रवाई दो दर्ज एफआईआर पर आधारित है, जिनमें श्रीसन फार्मास्युटिकल द्वारा मिलावटी दवा निर्माण और बिक्री के आरोप दर्ज हैं।
मध्य प्रदेश पुलिस ने रंगनाथन के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS, 2023) की धारा 105 (पूर्व IPC 304) के तहत मामला दर्ज किया है।
भ्रष्टाचार का नया खुलासा
चेन्नई ACB ने भी औषधि नियंत्रण विभाग के निदेशक (प्रभारी) पीयू कार्तिगेयन पर भ्रष्टाचार के आरोप में नई FIR दर्ज की है। आरोप है कि मिलावटी दवाओं के उत्पादन पर विभागीय निगरानी में गंभीर चूक हुई और इससे कंपनी को अनुचित फायदा मिला।
ED का दावा—कंपनी ने मुनाफा बढ़ाने के लिए अपनाई गलत प्रथाएँ
ईडी के अनुसार, श्रीसन फार्मास्युटिकल लागत कम करने और मुनाफा बढ़ाने के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर अनुचित व्यापारिक गतिविधियों में लिप्त था, जिसके जरिए “अपराध की आय” (PoC) उत्पन्न हुई।।
