INTEGRATED PENSION SCHEME: Will be implemented from April 1, 2025, employees will get guaranteed pension, notification issued
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना (UPS) की अधिसूचना जारी कर दी है। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। UPS स्कीम पुरानी पेंशन योजना (OPS) और नई पेंशन योजना (NPS) का समावेश है। इसका उद्देश्य रिटायर्ड कर्मचारियों को गारंटीड पेंशन प्रदान करना है।
योजना की मुख्य विशेषताएं –
पात्रता :
UPS का लाभ उन्हें मिलेगा जिन्होंने कम से कम 10 वर्षों की नौकरी पूरी की हो।
FR 56(j) के तहत सेवानिवृत्त (बिना दंडित) कर्मचारी भी इस योजना के पात्र होंगे।
25 साल की नौकरी के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले कर्मचारियों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा।
सेवा से बर्खास्त कर्मचारियों को UPS का विकल्प नहीं मिलेगा।
पेंशन की गणना :
25 वर्ष या अधिक नौकरी : अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा।
10-25 वर्ष नौकरी : अनुपातिक पेंशन दी जाएगी।
न्यूनतम पेंशन राशि : 10,000 रुपये प्रति माह।
पारिवारिक पेंशन :
पेंशनधारी की मृत्यु के बाद परिवार को अंतिम पेंशन का 60% पारिवारिक पेंशन के रूप में दिया जाएगा।
सरकार का उद्देश्य –
UPS योजना का मकसद कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। यह स्कीम OPS की स्थिरता और NPS की आधुनिकता का संयोजन है, जो रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए फिक्स्ड पेंशन की गारंटी देती है।
“UPS स्कीम से लाखों कर्मचारियों को वित्तीय स्थिरता मिलेगी और यह रिटायर्ड जीवन को सुरक्षित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।”
