मोबाइल रिचार्ज की वैलिडिटी 28 दिन की बजाय 30 दिन देने का निर्देश

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नई दिल्ली। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राइ) ने प्रीपेड मोबाइल ग्राहकों के हक में बड़ा फैसला किया है। ट्राइ ने शुक्रवार को सभी टेलीकॉम कंपनियों को मोबाइल रिचार्ज की वैलिडिटी 28 दिन की बजाय 30 दिन देने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही टेलीकॉम कंपनी को अपने प्लान में अब एक स्पेशल वाउचर, एक कॉम्बो वाउचर पूरे महीने की वैलिडिटी के साथ रखना होगा।
बता दें कि टेलीकॉम कंपनियों के मौजूदा प्लान में 28 दिन की वैलिडिटी होती है, जिसकी वजह से कस्टमर्स को एक साल में 13 बार मंथली रिचार्ज कराना होता है। ट्राई के इस फैसले के बाद माना जा रहा है कि ग्राहकों की ओर से एक साल में कराए गए रिचार्ज की संख्या में कमी आएगी। ऐसा होने से ग्राहकों के एक महीने के एक्स्ट्रा रीचार्ज के पैसे बचेंगे।
ट्राइ ने टेलीकॉम कंपनियों के लिए एक नोटिफिकेशन जारी की है। इसके मुताबिक सभी टेलीकॉम कंपनियों को कम से कम एक प्लान वाउचर, एक खास टैरिफ वाउचर और एक कॉम्बो वाउचर लाना होगा, जिसकी वैलिडिटी 30 दिनों की होनी चाहिए। इसके अलावा कंपनियों को नोटिफिकेशन की तारीख से 60 दिनों के अंदर नियमों के आदेश का पालन करने को कहा गया है।
टेलीकॉम कंपनियों के मौजूदा प्लान को लेकर ट्राई को लगातार कस्टमर्स की शिकायतें मिल रही थीं। कस्टमर्स का आरोप था कि मौजूदा टेलीकॉम कंपनियों की टैरिफ की कीमत लगातार बढ़ रही है, लेकिन वैलिडिटी घट रही है। ऐसे में हर साल उन्हें एक्स्ट्रा रीचार्ज करवाना पड़ता है। अगर वैलिडिटी दो दिन बढ़ा दी जाएगी तो उन्हें राहत मिलेगी।

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