INDIA TO BHARAT : इंडिया की जगह ‘भारत’ नाम को लेकर हाईकोर्ट का केंद्र को निर्देश, जल्द करें सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन

INDIA TO BHARAT : High Court directs Centre to replace India with ‘Bharat’, follow Supreme Court’s order soon
नई दिल्ली। INDIA TO BHARAT दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह देश के नाम को ‘इंडिया’ से बदलकर ‘भारत’ या ‘हिंदुस्तान’ करने के अभ्यावेदन पर शीघ्रता से विचार करे। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि 2020 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देश का पालन किया जाए, जिसमें इस मांग को अभ्यावेदन के रूप में मानकर निर्णय लेने की बात कही गई थी।
क्या है मामला?
INDIA TO BHARAT याचिकाकर्ता नमहा नामक संगठन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर केंद्र को इस मुद्दे पर निर्णय लेने का निर्देश देने की मांग की थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि 2020 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद केंद्र सरकार ने अब तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया है।
याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता संजीव सागर ने दलील दी कि सरकार को इस अभ्यावेदन का निपटारा करना चाहिए, ताकि ‘इंडिया’ की जगह आधिकारिक तौर पर ‘भारत’ नाम का इस्तेमाल किया जा सके।
हाईकोर्ट का आदेश
INDIA TO BHARAT न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के स्थायी वकील इस आदेश को संबंधित मंत्रालयों तक पहुंचाएं और जल्द से जल्द इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता को अपनी याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी।
याचिकाकर्ता के तर्क
अंग्रेजी नाम “इंडिया” हमारी संस्कृति और परंपरा का प्रतिनिधित्व नहीं करता।
“भारत” नाम को अपनाने से देश औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त होगा।
1948 में संविधान सभा में भी देश का नाम ‘भारत’ या ‘हिंदुस्तान’ रखने की मजबूत मांग थी।
संविधान के अनुच्छेद 1 में संशोधन कर ‘भारत’ नाम को आधिकारिक रूप से स्थापित किया जाना चाहिए।
क्या था सुप्रीम कोर्ट का आदेश?
INDIA TO BHARAT 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर सुनवाई करते हुए कहा था कि इसे अभ्यावेदन के रूप में माना जाए और केंद्र सरकार इस पर उचित विचार करे। लेकिन इसके बावजूद अब तक कोई फैसला नहीं हुआ, जिससे नाराज याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
अब हाईकोर्ट के निर्देश के बाद केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ गया है कि वह जल्द से जल्द इस मामले पर अपना रुख स्पष्ट करे।