DEO ORDER DISMISSED : डीईओ के आदेश को हाई कोर्ट ने किया खारिज, वरिष्ठता नियमों के उल्लंघन पर कड़ी टिप्पणी

DEO ORDER DISMISSED : High Court rejects DEO’s order, makes strong comment on violation of seniority rules
बिलासपुर, 22 मार्च 2025। DEO ORDER DISMISSED बेमेतरा जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) द्वारा जारी आदेश को बिलासपुर हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। जस्टिस बीडी गुरु की सिंगल बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि वरिष्ठता को दरकिनार कर जूनियर अधिकारी को प्रभार देना नियमों के विपरीत है। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रभार सौंपने में वरिष्ठता का पालन किया जाना चाहिए।
क्या है मामला?
DEO ORDER DISMISSED डेलूराम खरे, जो वरिष्ठ व्याख्याता के पद पर कार्यरत थे, उन्हें 16 जुलाई 2024 को बेमेतरा डीईओ द्वारा प्रभारी प्राचार्य, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, कुंरा के पद पर पदस्थ किया गया था। लेकिन 18 सितंबर 2024 को डीईओ ने संशोधित आदेश जारी कर डेलूराम खरे को पद से हटाकर जूनियर अधिकारी प्रदीप कुमार बंजारे को प्रभारी प्राचार्य बना दिया।
जीएडी सर्कुलर का उल्लंघन
DEO ORDER DISMISSED डेलूराम खरे ने अधिवक्ता अभिषेक पांडेय और स्वातिरानी शराफ के माध्यम से बिलासपुर हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की। सुनवाई के दौरान छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) द्वारा 4 अगस्त 2011 और 16 मई 2012 को जारी सर्कुलर का हवाला दिया गया। अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि डीईओ ने जीएडी के निर्देशों और हाई कोर्ट के पिछले फैसलों की अवहेलना की है।
हाई कोर्ट का फैसला
हाई कोर्ट ने डीईओ बेमेतरा के आदेश को खारिज करते हुए कहा कि—
– वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभार देना अनिवार्य है।
– जूनियर अधिकारी को प्रभार देना नियमों के खिलाफ है।
– बेमेतरा डीईओ का आदेश कानून सम्मत नहीं है।
DEO ORDER DISMISSED इस फैसले के बाद सरकारी विभागों में वरिष्ठता नियमों के पालन को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देशों के अनुपालन की उम्मीद बढ़ गई है।