- आरोपी अस्पताल मालिक ने छह बेटियों के पालन पोषण संबंधी परेशानी से डराते हुए उन्हें बिल माफ करने का लालच दिया था
शाहजहांपुर : उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में अस्पताल प्रबंधन ने एक नवजात किसी और दंपति को सौंप दिया. आरोप है कि जिस दंपत्ति को बच्चा दिया गया, वह मुस्लिम हैं. मामले का खुलासा होने पर विश्व हिन्दू परिषद ने अस्पताल के बाहर खूब विरोध प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा था. इसके बाद हरकत में आए स्वास्थ्य विभाग ने मामले की जांच की जांच के बाद अस्पताल को सील कर दिया है. वहीं पुलिस ने अस्पताल मालिक समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. स्वास्थ्य विभाग और पुलिस मामले की जांच कर रही है.
पुलिस ने बताया कि हाल ही में जिले की एक महिला प्रसव के लिए अस्पताल में भर्ती हुई थी. उसके पति ने पुलिस को दिए शिकायत में बताया कि उन्हें बेटी पैदा हुई तो अस्पताल के मालिक डॉ. अशोक राठौर और नर्सिंग कर्मियों ने उन्हें बरगलाया. कहा कि उन्हें पांच बेटियों के बाद फिर से बेटी हुई है. वह इतनी बेटियों को कैसे पालेंगे? इस प्रकार अस्पताल प्रबंधन ने उन्हें झांसा देकर उनकी नवजात बेटी को ले लिया और फिर उसे एक मुस्लिम दंपत्ति को सौंप दिया. उस समय तो पीड़ित दंपत्ति सहमत हो गए, लेकिन घर जाने के बाद उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो आकर अस्पताल प्रबंधन बच्चा वापस दिलाने की मांग की. वहीं जब अस्पताल प्रबंधन ने इंकार कर दिया तो पुलिस में शिकायत दी.
बिल माफ करने का दिया था झांसा
पीड़ित ने पुलिस को दिए शिकायत में बताया कि वह एक मध्यमवर्गीय परिवार से हैं. आरोपी अस्पताल मालिक ने छह बेटियों के पालन पोषण संबंधी परेशानी से डराते हुए उन्हें बिल माफ करने का लालच दिया था. इससे वह कुछ देर के लिए प्रभावित हो गए थे. लेकिन घर जाते ही उन्हें अपनी गलती का एहसास भी हो गया था. इसके बाद जब वह वापस अस्पताल पहुंचे तो अस्पताल मालिक ने मिलने से भी मना कर दिया.
VHP के हंगामे के बाद हरकत में आया प्रशासन
पीड़ित ने बताया कि शुरू में पुलिस ने उनकी कोई सुनवाई नहीं की. इसी बीच मामले की जानकारी किसी तरह से VHP (विश्व हिन्दू परिषद) के कार्यकर्ताओं को हो गई. इसके बाद परिषद के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन शुरू किया. सोशल मीडिया पर भी मामले को उछाला. इसके बाद हरकत में आए प्रशासन ने तत्काल मामले की जांच कराई और स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल को सील कर दिया है. उधर, पुलिस ने भी पीड़ित पिता की शिकायत के आधार पर अस्पताल के मालिक समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है.
पॉक्सो एक्ट में कार्रवाई
एसपी शाहजहांपुर एस आनंद ने बताया कि अस्पताल मालिक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 342 के साथ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी आरके गौतम ने बताया कि प्राथमिक जांच के बाद अस्पताल को सील किया गया है, लेकिन मामले की विधिवत जांच के लिए भी आदेश जारी कर दिए गए है. उन्होंने बताया कि यह अस्पताल बीते कुछ वर्षों से संचालित हो रहा है.