आचार संहिता के बीच हाईकोर्ट का आदेश, इन्हे नियुक्ति दें

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छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि पुलिस विभाग में सब-इंस्पेक्टर सहित पुलिस विभाग के अन्य पदों पर जिन लोगों का इंटरव्यू में चयन हो चुका है उनकी नियुक्ति का आदेश चुनाव आयोग से अनुमति लेकर जारी करे। मालूम हो कि सन् 2018 में एसआई, सूबेदार, प्लाटून कमांडर सहित 975 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई थी। लिखित परीक्षा, शारीरिक परीक्षण और मुख्य परीक्षा के बाद इस वर्ष मई महीने में सफल प्रतिभागियों की सूची जारी की गई और सितंबर माह में 1500 अभ्यार्थियों का साक्षात्कार लिया गया।

इसके पहले भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए 721 प्रतिभागियों ने हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की और भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की थी। हाई कोर्ट ने आपत्ति के संबंध में राज्य सरकार से जवाब मांगा था। यह जवाब राज्य सरकार की ओर से दे दिया गया है जिसमें सुनवाई अभी चल रही है। हाई कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग को अस्वीकार कर दिया था।

कोर्ट की रोक नहीं होने के बावजूद सफल प्रतिभागियों को नियुक्ति नहीं देने के खिलाफ हाई कोर्ट में चयनित उम्मीदवारों ने याचिका दायर की। इसमें उन्होंने बताया कि इंटरव्यू की प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद नियुक्ति और पोस्टिंग का आदेश जारी नहीं किया जा रहा है। गुरुवार को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि चुनाव आचार संहिता लागू हो जाने के कारण नियुक्ति आदेश जारी नहीं किया जा रहा है। इस पर जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल की बेंच ने निर्देश दिया कि चुनाव आयोग के प्राधिकृत अधिकारी से अनुमति लेकर नियुक्ति आदेश जारी करने की प्रक्रिया पूरी की जाए। प्रकरण की सुनवाई अगले सप्ताह होगी।

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