High Court Verdict Shocks Everyone: Court Grants Wife Permission to Leave with Her Love
मध्यप्रदेश Highcourt की ग्वालियर बेंच ने हेबियस कॉर्पस (बंदी प्रत्यक्षीकरण) के एक मामले में 19 साल की युवती को उसकी इच्छा के अनुसार प्रेमी के साथ रहने की अनुमति दे दी है।
युवती ने Highcourt में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि 21 साल बड़े पति के साथ उसका वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं चल पा रहा है। वह अपनी इच्छा से प्रेमी अनुज कुमार के साथ रहना चाहती है।
युवती के पति अवधेश ने आरोप लगाया था कि उसकी पत्नी को अनुज कुमार ने अवैध रूप से अपने पास रखा है।
Highcourt ने युवती से उसकी इच्छा पूछी, तो युवती ने साफ कहा- मैं बालिग हूं। किसी अवैध बंधन में नहीं हूं। अपनी मर्जी से अनुज कुमार के साथ रह रही हूं। मैं पति, अपने माता-पिता के साथ भी नहीं रहना चाहती।
प्रेमी अनुज ने भी Highcourt को आश्वासन दिया कि वह युवती की पूरी तरह देखभाल करेगा। किसी तरह की प्रताड़ना नहीं देगा।
Highcourt ने अंजलि ज्ञानानी और लेडी कांस्टेबल भावना को 6 महीने के लिए शौर्या दीदी नियुक्त किया है जो युवती के संपर्क में रहकर उसकी सुरक्षा, भलाई और मार्गदर्शन देने का काम करेंगी।
Highcourt ने यह भी निर्देश दिया कि युवती को वन स्टॉप सेंटर, कंपू (ग्वालियर) से आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद मुक्त किया जाए।

