बिलासपुर। छत्तीसगढ़ सरकार के दो बड़े IAS अफसरों की मुसीबत बढ़ गई है। कोर्ट के ऑर्डर को न मानने पर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। ऑर्डर की अनदेखी के आरोप में हाईकोर्ट ने IAS मनोज कुमार पिंगुआ और IAS किरण कौशल को हाजिर होने को कहा है। दोनों अफसरों को सोमवार को कोर्ट में हर हाल में आना होगा।
मामला एक कॉलेज के डिमांस्ट्रेटर से जुड़े एक एप्लीकेशन को लेकर है। अर्जी लगाने वाला सरकारी मुलाजिम है। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने सरकार को एप्लीकेशन पर कायदे से कार्रवाई करने को कहा था। इसके बाद भी जब कोई फैसला नहीं हुआ तो अर्जी लगाने वाले ने कोर्ट के ऑर्डर की नाफरमानी का इल्जाम लगाते हुए एक और अर्जी डाल दी।
शुक्रवार को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने ऑर्डर की अनदेखी होने पर गुस्सा दिखाते हुए दोनों अफसरों के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिया। अगर अवमानना अधिनियम धारा 12 के तहत गलती साबित हो जाती है, तो ज्यादा से ज्यादा छह महीने की जेल, दो हजार रुपये का जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं।

