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HATE SPEECH CASE : सीएम योगी को SC से बड़ी राहत, भड़काऊ भाषण मामले में बोला कोर्ट ….

HATE SPEECH CASE: Big relief to CM Yogi from SC, the court said in the inflammatory speech case….

उत्तरप्रदेश। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने उनके भड़काऊ भाषण मामले में मुकदमा चलाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. ये निर्णय शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिया है. सीएम योगी के खिलाफ ये केस 2007 में दर्ज हुआ था.

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सीएम योगी के खिलाफ भड़काऊ भाषण के आरोप में मुकदमा चलाने की अनुमति देने से मना कर दिया. इससे पहले राज्य सरकार ने मई 2017 में इस केस को चलाने की अनुमति देने से मना कर दिया था. तब सरकार का कहना था कि इस केस में सबूत नाकाफी हैं. जिसको 2018 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी सही ठहराया था.

क्यों बोला कोर्ट? –

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बुधवार को सुनवाई करते हुए कहा कि इस याचिका में मेरिट नहीं है. इस वजह से इस केस को चलाने की मंजूरी नहीं दी जा सकती है. दरअसल, ये मामला गोरखपुर दंगे के वक्त का है. इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीएम योगी के कथित भाषण की जांच कराने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी थी.

दरअसल, नवंबर 2008 ये याचिका पहली बार दायर की गई थी. जिसमें दावा किया गया था कि सीएम योगी के कथित भाषण के कारण ही ये दंगा हुआ था. सीएम ही इस दंगे के लिए जिम्मेदार थे. याचिका मोहम्मद असद हयात और परवेज के ओर से दायर की गई थी. बताया जाता है कि दंगे में एक व्यक्ति की मौत हुई थी.

उस वक्त गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ गोरखपुर ही थे. तब उनके ऊपर कथित तौर पर इस भड़काऊ भाषण का आरोप लगा था. सुप्रीम कोर्ट में इस केस की सुनवाई सीजेआई एनवी रमण, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ ने शुक्रवार को की है.

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