GANGSTER ACT CASE : अंसारी भाइयों पर 29 अप्रैल को फैसला, बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड से जुड़ा मामला

GANGSTER ACT CASE: Verdict on Ansari brothers on April 29, case related to BJP MLA Krishnanand Rai murder case
गाजीपुर। बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी और बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर मामले में शनिवार को आने वाले फैसले की सुनवाई टल गई है. गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट अब 29 अप्रैल को अपना फैसला सुनाएगी. बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी और माफिया मुख्तार अंसारी पर 15 साल पुराने मामले में आज फैसला आना था. पूरा मामला बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड और नन्दकिशोर रूंगटा के अपहरण व हत्या के मामले से जुड़ा है. दोनों ही केस गैंग चार्ट में शामिल हैं.
दरअसल, न्यायाधीश के अवकाश में होने के चलते आज मामले में फैसला नहीं हो पाया. अब इस मामले में फैसले के लिए 29 अप्रैल की तारीख नियत की गई है. गाजीपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट में बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी और उनके भाई माफिया मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर केस का मामला चल रहा है. वर्ष 2007 के इस मामले में पिछले 1 अप्रैल को बहस और सुनवाई पूरी कर ली गयी थी और 15 अप्रैल को फैसला होना था. अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत एमपी/एमएलए कोर्ट में चल रहे इस केस में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड केस गैंग चार्ट में शामिल है. जबकि नन्दकिशोर रूंगटा के अपहरण और हत्या का केस भी गैंग चार्ट में शामिल है.
गौरतलब है कि इस मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद मुख़्तार के भाई और बसपा सांसद अफजाल की सांसदी भी जा सकती है. इस मामले में अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान है. अतीक अहमद को अपहरण मामले में सजा के बाद एक और बाहुबली के खिलाफ शिकंजा कसता नजर आ रहा है. आज फैसले से पहले अफजाल अंसारी कोर्ट पहुंचे थे, जबकि मुख्तार बांदा जेल से वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के जरिए जुड़ा था.