Dhamtari: लकड़ी का अवैध परिवहन, वन विभाग की शिकायत के बाद दो लकड़ी कारोबारी के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओ में मामला दर्ज

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धमतरी। जिले से हिमाचल प्रदेश खैर लकड़ी के अवैध परिवहन के मामले में वन विभाग की शिकायत के बाद दो लकड़ी कारोबारी के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओ में मामला दर्ज किया गया है.वही कोतवाली पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है.

मिली जानकारी के अनुसार धमतरी वन विभाग ने 20 अप्रेल को कोतवाली थाना पहुंचकर लिखित शिकायत देकर बताया कि मेसर्स गिरधारी लाल शर्मा पिता स्व. चन्द्रभान शर्मा रायपुर रोड धमतरी एवं मेसर्स विश्वकर्मा ट्रेडर्स औद्योगिक वार्ड धमतरी के प्रोपाईटर सीता राम शर्मा निवासी धमतरी दोनों के द्वारा इस धमतरी वन परिक्षेत्र से अन्य काष्ठ लट्ठा के नाम से मेसर्स गिरधारी लाल शर्मा पिता स्व. चन्द्रभान शर्मा रायपुर रोड धमतरी द्वारा 34 नग टी.पी. एवं मेसर्स विश्वकर्मा ट्रेडर्स औद्योगिक वार्ड धमतरी के नाम से 02 नग टी.पी. के द्वारा मेसर्स शंकर ट्रेडिंग , पुरी कत्था उद्योग जिला ऊना हिमांचल प्रदेश को खैर काष्ठ का वनोपज अवैध परिवहन/व्यापार किया गया है. जिसमें मेसर्स शंकर ट्रेडिंग , पुरी कत्था उद्योग जिला ऊना हिमांचल प्रदेश के द्वारा खैर प्राप्ति करना बताया गया है.

जिससे यह स्पष्ट होता है कि मेसर्स दोनो व्यापारियों के द्वारा अन्य प्रजाति काष्ठ लट्ठा के नाम से धमतरी से टी.पी. जारी कराकर मेसर्स शंकर ट्रेडिंग , पुरी कत्था उद्योग जिला ऊना हिमांचल प्रदेश को खैर लकड़ी (वनोपज) भेजना पाया गया, जो बेइमानी पूर्वक धड़ल्ले से अवैध लाभ अर्जित करने के आश्य से शासन को धोखा दिया गया दोनों व्यापारियों के विरूद्ध इस तरह के कृत्य के लिए दोनों व्यापारियों के विरूद्ध धारा 420 के अन्तर्गत एफ.आई.आर. पुलिस ने दर्ज किया है।

शिकायत के बाद कोतवाली थाना में धारा 420 भादवि0, एवं भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 52, का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया.

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