CG DEPUTY COLLECTOR RAPE CASE : शादी का झांसा देकर रेप, डिप्टी कलेक्टर को कोर्ट से झटका !

CG DEPUTY COLLECTOR RAPE CASE : Rape on the pretext of marriage, Deputy Collector gets a setback from the court!
बालोद। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले से जुड़ा एक हाई-प्रोफाइल मामला प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा रहा है। बीजापुर के डिप्टी कलेक्टर दिलीप उइके को जिला न्यायालय से बड़ा झटका लगा है। जिला न्यायाधीश ताजुद्दीन आसिफ ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है।
डौंडी थाने में दर्ज मामले में सीएएफ की महिला आरक्षक ने डिप्टी कलेक्टर पर शादी का झांसा देकर रेप, तीन बार जबरन गर्भपात और आर्थिक शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप दर्ज होने के बाद से ही उइके फरार है।
अदालत में सुनवाई
सुनवाई के दौरान आरोपी पक्ष के वकील ने दलील दी कि पीड़िता ने ब्लैकमेलिंग के लिए झूठा केस दर्ज कराया है। हालांकि, पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के सामने पेश होकर अपनी आपबीती विस्तार से सुनाई और बैंक स्टेटमेंट समेत कई सबूत भी प्रस्तुत किए। इन्हें देखते हुए अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।
पुलिस की तलाश जारी
डौंडी थाने की टीआई उमा ठाकुर ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम लगातार छानबीन कर रही है। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द उइके को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
यह मामला न सिर्फ स्थानीय स्तर पर बल्कि पूरे प्रशासनिक महकमे में चर्चा का विषय बना हुआ है। एक वरिष्ठ अधिकारी पर लगे इन गंभीर आरोपों ने शासन-प्रशासन को भी सकते में डाल दिया है।