Delhi Pollution: दिल्ली-NCR में फिर लागू हुई GRAP-4 , जानिए किन चीजों पर रहेगी पाबंदियां

Date:

Delhi Pollution: नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बढ़ने से फिर ग्रैप-3 और ग्रैप-4 की पाबंदियां लगा दी गई हैं। एनसीआर में ग्रैप-3 और ग्रैप-4 की पाबंदियां लगने से निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली और एनसीआर के ज्यादातर प्रमुख शहरों में हवा की गुणवत्ता खराब से बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई। सीपीसीबी के अनुसार प्रदूषण का स्तर अभी घटने की संभावना नहीं है। पूर्वानुमान है कि जल्द ही यह गंभीर श्रेणी में पहुंच जाएगी।

इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि शाम चार बजे दिल्ली का एक्यूआई 386 था, शाम पांच बजे यह बढ़कर 393 और शाम छह बजे 396 हो गया। इसी के मद्देनजर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की उप समिति ने आपात बैठक कर एनसीआर में ग्रैप-3 और ग्रैप-4 लागू कर कई चीजों पर प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए हैं।

इसके तहत एनसीआर में विध्वंस और ऐसे सभी निर्माण कार्य पर सीएक्यूएम ने प्रतिबंध लगा दिया है, जिनसे धूल उड़ने पर प्रदूषण फैलता है। यानी अधिक प्रदूषण फैलाने वाले निर्माण और विध्वंस कार्य बंद रहेंगे। अस्पताल, रेल, मेट्रो, एयरपोर्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा इत्यादि आवश्यक सेवाओं से जुड़ी परियोजनाओं को छूट रहेगी। निर्माण सामग्री ढोने वाले वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा। सभी स्टोन क्रसर मशीनों के संचालन, खनन और उससे जुड़ी गतिविधियों पर भी रोक रहेगी।

बीएस-4 इंजन की कार का कर सकते हैं इस्तेमाल

इसके अलावा दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद व गौतम बुद्ध नगर जिले में बीएस तीन पेट्रोल व बीएस चार इंजन वाले चार पहिया वाहनों (कार) के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। लेकिन दिव्यांग अपनी व्यक्तिगत जरूरत के लिए बीएस तीन पेट्रोल व बीएस चार इंजन की कार का इस्तेमाल कर सकते हैं। बीएस चार डीजल इंजन वाले माल वाहक वाहनों के भी दिल्ली में प्रवेश करने पर प्रतिबंध रहेगा।

सीएक्यूएम ने संबंधित एजेंसियों को इस पर अमल सुनिश्चित करने व नियम का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।

सीएक्यूएम ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 13 दिसंबर को ग्रेप तीन में शामिल नए प्रविधानों का भी पालन करना होगा।

दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद व गौतम बुद्ध नगर जिले में पांचवीं कक्षा तक स्कूलों को अनिवार्य रूप से हाइब्रिड मोड में चलाना होगा। अभिभावक व बच्चे आनलाइन या आफ लाइन पढ़ाई का विकल्प चयन कर सकते हैं। दिल्ली में पंजीकृत बीएस चार या उससे कम मानक के डीजल इंजन एमजीवी (मीडियम गुड्स व्हीकल) का राष्ट्रीय राजधानी में परिचालन प्रतिबंधित रहेगा। सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े वाहनों को इससे छूट दी गई है।

वाहनों का दिल्ली में प्रवेश रहेगा प्रतिबंधित

दिल्ली के बाहर पंजीकृत बीएच चार या उससे कम मानक के डीजल इंजन के हल्के व्यवसायिक वाहनों का दिल्ली में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद व गौतम बुद्ध नगर में सरकारी दफ्तरों व सिविक एजेंसियों के कार्यालय के ड्यूटी के समय में बदलाव कर दफ्तरों के खोलने और बंद करने का समय अलग-अलग निर्धारित करना होगा।

एनसीआर के दूसरे जिलों में भी यदि राज्य सरकारें स्कूलों में पांचवीं कक्षा तक पढ़ाई ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों तरीके से संचालित करने का आदेश दे सकती हैं। साथ ही कार्यालयों के शुरू और बंद होने का समय अलग-अलग निर्धारित कर सकती हैं।

रविवार को हटा दी थी ग्रैप-3 की पाबंदियां

उल्लेखनीय है कि गत सप्ताह बृहस्पतिवार को ही ग्रैप-3 के प्रतिबंध लगे थे, लेकिन बाद में प्रदूषण का स्तर कम होने पर रविवार को हटा लिए गए थे। बुधवार को एयर इंडेक्स एक बार बहुत खराब श्रेणी में 300 से अधिक पहुंचने के कारण ग्रेप तीन के प्रतिबंध लगा दिए गए हैं।

बुधवार को एनसीआर के विभिन्न शहरों का AQI

दिल्ली – 386
गाजियाबाद – 316
ग्रेटर नोएडा – 222
नोएडा – 285
गुरुग्राम – 270
फरीदाबाद – 196

ग्रैप-4 में ये प्रतिबंध होंगे लागू

दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर रोक। सिर्फ आवश्यक वस्तुएं लेकर पहुंचने वाली ट्रकों को ही दिल्ली में प्रवेश मिलेगा‌। इसके अलावा सीएनजी, इलेक्ट्रिक व बीएस छह इंजन वाले ट्रकों को छूट रहेगी। दिल्ली में पंजीकृत बीएस चार के एचजीवी (भारी मालवाहक वाहन) पर रोक। सिर्फ आवश्यक सामान ढोने वाले एचजीवी वाहन को छूट रहेगी।निर्माण और विध्वंस पर पूरी तरह रोक रहेगी। राष्ट्रीय राजमार्ग, सड़क, फ्लाईओवर, ओवर ब्रिज, बिजली वितरण से संबंधित परियोजनाएं इत्यादि सभी परियोजनाओं का निर्माण कार्य बंद रहेगा। दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद व गुरुग्राम में स्कूलों में छठी से नौवीं और 11वीं की पढ़ाई भी ऑनलाइन व ऑफलाइन (हाइब्रिड) मोड़ में होगी। सरकारी व निजी कार्यालयों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम देने का निर्देश। एनसीआर से संबंधित राज्य सरकारों को फैसला करने का निर्देश। केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को भी वर्क फ्रऑम होम देने का फैसला ले सकती है।
एनसीआर से संबंधित राज्य सरकारें कॉलेज बंद, ऑड ईवेन लगाने और गैर जरूरी व्यवसायिक गतिविधियों को अस्थायी रूप से कुछ दिन के लिए बंद रखने का फैसला ले सकती हैं।

GRAP-3 के तहत ये प्रतिबंध होंगे लागू

GRAP-3 में दिव्यांग लोगों को दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जिले में व्यक्तिगत जरूरत के लिए बीएस तीन पेट्रोल इंजन और बीएस चार डीजल इंजन के हल्के वाहन (कार) के इस्तेमाल की छूट रहेगी।

दिल्ली में माल ढुलाई के लिए बीएस चार के डीजल इंजन वाले एमजीवी (मीडियम गूड्स व्हीकल) पर प्रतिबंध रहेगा। इस प्रतिबंध से सिर्फ आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को छूट रहेगी।

दिल्ली से बाहर पंजीकृत बीएस चार और उससे कम मानक के डीजल इंजन वाहनों को ग्रैप तीन के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश वर्जित रहेगा। पहले ये प्रावधान चौथे चरण में शामिल थे।

ग्रैप 3 दिल्ली में बीएस-IV या पुराने मानकों वाले गैर-आवश्यक डीजल-संचालित मध्यम माल वाहनों पर भी प्रतिबंध लगता है।

ग्रैप तीन में दिल्ली एनसीआर के स्कूल पांचवीं कक्षा तक की पढ़ाई हाइब्रिड मोड में करा सकते हैं। अभिभावक अपनी सुविधा के अनुसार ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास का विकल्प चयन कर सकते हैं।

ग्रैप तीन में दिल्ली सरकार और एनसीआर से संबंधित राज्य सरकारें सरकारी विभागों और सिविक एजेंसियों के कार्यालय के समय में बदलाव कर सकती हैं।
ग्रैप 3 में शामिल नए प्रावधानों का पालन संबंधित एजेंसियों को सुनिश्चित करना होगा।

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

#Crime Updates

More like this
Related

उधमपुर में दिखे 3 आतंकी … स्थानीय परिवार से खाना मांगकर जंगल की ओर भागे; सर्च ऑपरेशन शुरू

उधमपुर। उधमपुर जिले के दूरदराज और संवेदनशील बसंतगढ़ क्षेत्र...

AICC appoints district presidents: AICC ने की छत्तीसगढ़ के सभी नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति

AICC appoints district presidents: रायपुर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी...

CG BREAKING : SIR में लापरवाही पर  3 शिक्षक निलंबित, कलेक्टर ने की सख्त कार्रवाई

CG BREAKING : बलौदाबाजार। निर्वाचन नामावलियों के विशेष गहन...

Teacher kidnapping case:  महिला शिक्षिका सकुशल मिली, एक संदिग्ध पुलिस के हिरासत में

Teacher kidnapping case:  दुर्ग। छावनी थाना क्षेत्र से लापता...