Delhi Liquor Scam: Delhi High Court grants Kejriwal and Sisodia time until April 5 to file their replies.
दिल्ली हाईकोर्ट: दिल्ली हाईकोर्ट ने कथित शराब घोटाला मामले से जुड़े सीबीआई केस में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और इस मामले के अन्य आरोपियों को जवाब दाखिल करने के लिए 5 अप्रैल का समय दिया है। अब अगली सुनवाई 6 अप्रैल को होगी। अगली सुनवाई तक पिछला अंतरिम आदेश जारी रहेगा। दिल्ली HC ने अपने आदेश में नोट किया कि केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल की है।

केजरीवाल ने खटखटाया था सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा
कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मामले में जज बदलने की मांग को लेकर अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पहले केजरीवाल ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर मामले की सुनवाई किसी अन्य पीठ को सौंपने का अनुरोध किया था। हाईकोर्ट ने ऐसा करने से इन्कार कर दिया। उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इसी मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से जारी समन को चुनौती दी है। सिसोदिया का कहना है कि हाईकोर्ट का समन कानूनन उचित नहीं है और इसे निरस्त किया जाना चाहिए।
AAP ने कहा था कि केजरीवाल और सिसोदिया दोनों ने सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी है। केजरीवाल ने याचिका में दलील दी कि उन्हें इस बात की ‘गंभीर, वास्तविक और उचित आशंका’ है कि इस मामले की सुनवाई निष्पक्ष और तटस्थ नहीं होगी।निचली अदालत ने कर दिया था आरोपमुक्त
बता दें कि निचली अदालत ने कथित दिल्ली शाराब घोटाले से जुड़े CBI के मामले में आम आदमी पार्टी के नेताओं अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और समेत 23 लोगों को आरोपमुक्त कर दिया था। जिसके बाद सीबीआई की टीम हाईकोर्ट पहुंच गई। हाई कोर्ट ने सीबीआई की अपील को स्वीकार करते हुए सभी आरोपियों से जवाब मांगा था। इसके बाद आज की सुनवाई में हाई कोर्ट ने जवाब दाखिल करने के लिए 5 अप्रैल तक का समय दिया।

