CG DMF SCAM : 2 अफसरों की जमानत अर्जी खारिज, भेजे गए जेल …

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CG DMF SCAM : Bail plea of ​​2 officers rejected, sent to jail…

दंतेवाड़ा। चर्चित डीएमएफ (जिला खनिज न्यास निधि) निविदा घोटाले में गिरफ्तार दो पूर्व अफसरों को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सीजीएम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए 15 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने का आदेश दिया। वहीं, मामले में शामिल क्लर्क संजय कोडोपी अब भी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है।

गिरफ्तार अफसरों में आदिवासी विकास विभाग में पदस्थ रहे पूर्व सहायक आयुक्त डॉ. आनंद जी. सिंह और के.एस. मसराम शामिल हैं। दोनों पर आरोप है कि इन्होंने डीएमएफ फंड से स्वीकृत कार्यों की निविदाओं में फर्जीवाड़ा किया और करोड़ों के निर्माण कार्य चहेते ठेकेदारों को आवंटित कर दिए। जांच में करीब 10 करोड़ रुपये की अनियमितता उजागर हुई है।

मामले की शिकायत कलेक्टर कुणाल दुदावत के निर्देश पर वर्तमान सहायक आयुक्त राजीव नाग ने थाने में दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (बीएनएस) की धारा 318, 337, 340 और धारा 3(5) के तहत अपराध दर्ज किया है।

कलेक्टर दुदावत ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि इस मामले में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। सरकारी धन और जनता की योजनाओं से जुड़े फंड में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

फिलहाल दोनों अफसर जेल में हैं और पुलिस फरार क्लर्क संजय कोडोपी की तलाश में जुटी है। जांच एजेंसी का कहना है कि पूछताछ के दौरान और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं।

 

 

 

 

 

 

 

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