COAL SCAM : सूर्यकांत तिवारी और सौम्या चौरसिया की संपत्ति कुर्की पर हाईकोर्ट में चुनौती, फैसला सुरक्षित

COAL SCAM : Challenge in High Court on attachment of property of Suryakant Tiwari and Saumya Chaurasia, decision reserved
रायपुर, 3 जुलाई 2025। COAL SCAM छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित अवैध कोयला लेवी घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा की गई 49.73 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्की के खिलाफ दायर याचिकाओं पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
COAL SCAM यह याचिकाएं केजेएसएल कोल पावर और इंद्रमणि मिनरल्स की ओर से उनके अधिवक्ताओं के माध्यम से दाखिल की गई थीं। रायपुर ED ने 30 जनवरी 2025 को सूर्यकांत तिवारी और उनके सहयोगियों की 100 से अधिक चल-अचल संपत्तियां पीएमएलए (PMLA), 2002 के तहत अनंतिम रूप से कुर्क की थीं।
कौन-कौन सी संपत्तियां कुर्क की गईं?
कुर्क की गई संपत्तियों में शामिल हैं :
सूर्यकांत तिवारी
उनके भाई रजनीकांत तिवारी, कैलाशा तिवारी
दिव्या तिवारी
सौम्या चौरसिया (पूर्व डिप्टी सचिव, CMO)
अनुराग चौरसिया (सौम्या के भाई)
शांति देवी (सौम्या की मां)
आईएएस अधिकारी समीर विश्नोई
COAL SCAM इनकी बैंक बैलेंस, नकदी, वाहन, गहने और ज़मीन जैसी संपत्तियों को ED ने 49.73 करोड़ रुपये मूल्य में आंका और उसे अस्थायी रूप से जब्त किया।
हाईकोर्ट में क्या हुआ?
मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस विभू दत्त गुरु की डबल बेंच में इस मामले पर लंबी सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता हर्षवर्धन परगनिहा, निखिल वार्ष्णेय, शशांक मिश्रा और अभ्युदय त्रिपाठी ने दलीलें पेश कीं। वहीं ED की ओर से अधिवक्ता डॉ. सौरभ कुमार पांडे ने अपना पक्ष रखा।
COAL SCAM सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने 10 याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिसे आने वाले दिनों में सुनाया जा सकता है।