दिल्ली में 100 प्रतिशत क्षमता के साथ खुले सिनेमा हॉल, शादी और अंतिम संस्कार में शामिल हो सकेंगे 200 लोग

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दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के एक आदेश के अनुसार, सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स को सोमवार (1 नवंबर) से 100 प्रतिशत की क्षमता के साथ खोल दिया गया। इसके अलावा नई गाइडलाइन दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने शुक्रवार को कहा, शादियों, अंतिम संस्कारों में शामिल होने वाले लोगों की संख्या 100 से बढ़ाकर 200 कर दी गई है। डीडीएमए द्वारा शुक्रवार को जारी आदेश में शहर में कोविड-19 महामारी के मद्देनजर विभिन्न अनुमत और प्रतिबंधित गतिविधियों को सूचीबद्ध किया गया है।

अप्रैल में कोविड -19 महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए तालाबंदी के बाद शहर के मल्टीप्लेक्स में मूवी थिएटर बंद कर दिए गए थे। जुलाई के अंतिम सप्ताह में उन्हें 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ फिर से खोलने की अनुमति दी गई थी।

डीडीएमए के हालिया आदेश ने सिनेमा हॉल और थिएटर को 100 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ फिर से खोलने की अनुमति दी है, लेकिन कहा है कि सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स के मालिक मानक संचालन प्रोटोकॉल (एसओपी) और आधिकारिक दिशानिर्देशों के साथ-साथ कोविड के  उचित व्यवहार के सख्त पालन के लिए जिम्मेदार होंगे।

इस बीच, रेस्तरां, बार, सभागार और असेंबली हॉल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ काम कर सकते हैं। इसके अलावा डीडीएमए ने शहर के सभी अधिकृत साप्ताहिक बाजारों को भी एक नवंबर से फिर से खोलने की अनुमति दी। दिल्ली में कोविड-19 महामारी के कारण 19 महीने तक बंद रहने के बाद सोमवार को स्कूल सभी कक्षाओं के लिए फिर से खुल गए।

डीडीएमए के दिशा-निर्देशों के अनुसार, एक कक्षा में केवल 50 प्रतिशत छात्रों को ही अनुमति दी जाएगी। अनिवार्य थर्मल स्क्रीनिंग, लंच ब्रेक और वैकल्पिक बैठने की व्यवस्था होगी। नियमित अतिथि यात्राओं से फिलहाल बचना चाहिए।

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