CHHATTISGARH : 99 High Court cases pending, now 15 days deadline
रायपुर। छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन विभाग में हाईकोर्ट से जुड़े 99 मामलों में जवाबदावा लंबित होने का मामला सामने आया है। 24 अगस्त 2026 की स्थिति में रायपुर संभाग के 51 और दुर्ग संभाग के 48 प्रकरणों में जवाबदावा पेश होना बाकी बताया गया है।
मामलों में पेंशन, अनुकंपा नियुक्ति, नियमितीकरण, अतिक्रमण, परिसीमन, अविश्वास प्रस्ताव, ठेका भुगतान, संपत्ति कर, मोबाइल टावर शुल्क और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसे मुद्दे शामिल हैं।
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विभाग ने अब लंबित मामलों को लेकर सख्ती दिखाई है। संबंधित प्रभारी अधिकारियों को 15 दिन के भीतर जवाबदावा तैयार कर हाईकोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। इसकी प्रति शासन और संचालनालय को भी भेजनी होगी।
लापरवाही पर कार्रवाई
निर्देशों में साफ कहा गया है कि प्रभारी अधिकारी नियुक्त होने के बावजूद लंबे समय तक जवाबदावा लंबित रखना प्रशासनिक दृष्टि से उचित नहीं है। तय समय में कार्रवाई नहीं हुई तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव किया जा सकता है।
कहां कितने मामले?
रायपुर संभाग में 51 मामले और दुर्ग संभाग में 48 मामले लंबित बताए गए हैं। दुर्ग संभाग में राजनांदगांव नगर निगम के 9, भिलाई नगर निगम के 11 और दुर्ग नगर निगम के 7 मामले शामिल हैं। इसके अलावा रिसाली और भिलाई-चरौदा नगर निगम के मामले भी सूची में हैं।
इन मामलों में कर्मचारियों के सेवा विवाद से लेकर आम लोगों से जुड़े पेंशन, अतिक्रमण, संपत्ति कर और आवास योजना जैसे मुद्दे शामिल हैं।
अब विभाग ने 15 दिन की डेडलाइन तय कर दी है। देखना होगा कि लंबित मामलों में जवाबदावा कब तक कोर्ट में पहुंचता है।
