CG HIGHCOURT : सड़कों पर स्टंटबाजी पर हाईकोर्ट सख्त, मुख्य सचिव से मांगा व्यक्तिगत शपथ पत्र

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CG HIGHCOURT : High Court strict on stunting on roads, seeks personal affidavit from Chief Secretary

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य में सड़कों और नेशनल हाईवे पर बढ़ती स्टंटबाजी, गुंडागर्दी और बर्थडे सेलिब्रेशन के नाम पर होने वाली अराजक गतिविधियों पर कड़ी नाराजगी जताई है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने टिप्पणी की कि अमीर और प्रभावशाली लोग खुलेआम ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, जबकि सरकार की गाइडलाइंस केवल कागजों तक सीमित हैं।

मुख्य सचिव को कोर्ट का कड़ा आदेश

हाईकोर्ट ने इस मामले में मुख्य सचिव को व्यक्तिगत शपथ पत्र (अफिडेविट) दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि लगातार बढ़ती घटनाओं से साफ है कि ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं हो रहा और पुलिस भी प्रभावी कार्रवाई करने में विफल हो रही है।

नियमों के पालन में भारी लापरवाही

बेंच ने कहा कि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन तेजी से बढ़ रहा है और इससे आम नागरिकों की सुरक्षा खतरे में पड़ रही है। कोर्ट ने चेतावनी दी कि यदि सरकार अब भी सख्त कदम नहीं उठाती, तो हाईकोर्ट स्वयं कठोर निर्देश जारी करेगा। मामले की अगली सुनवाई 4 दिसंबर को निर्धारित है।

स्टंटबाजी नहीं थम रही

हाल ही में बिलासपुर के रिवर व्यू रोड पर एक युवक को कार की बोनट पर बैठकर स्टंट करते हुए देखा गया था। इसके पहले भी कई घटनाएं सामने आईं, लेकिन पुलिस की कार्रवाई अत्यंत कमजोर बताई गई। कोर्ट ने इस पर गंभीर चिंता व्यक्त की।

जनता की सुरक्षा सर्वोपरि

हाईकोर्ट ने कहा कि सड़कों और हाईवे पर होने वाली स्टंटबाजी और अराजक गतिविधियां लोगों की जान जोखिम में डाल रही हैं। सरकार और प्रशासन को तत्काल सख्त व प्रभावी कदम उठाने होंगे ताकि आम नागरिक सुरक्षित रहें।

 

 

 

 

 

 

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