छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने खारिज की  तोमर बंधुओं की अग्रिम जमानत याचिका 

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बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की प्रिंसिपल बेंच बिलासपुर में सोमवार, 3 नवंबर 2025 को रायपुर के चर्चित तोमर बंधुओं — रोहित सिंह तोमर और वीरेंद्र सिंह तोमर — की अग्रिम जमानत याचिकाओं पर सुनवाई पूरी हुई। मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा की एकलपीठ ने लंबी बहस के बाद निर्णय सुनाते हुए अधिकांश याचिकाएं खारिज कर दीं, जबकि एक प्रकरण में आंशिक राहत दी गई है।

पांच याचिकाओं पर हुई सुनवाई

मिली जानकारी के अनुसार, रायपुर के पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र में वर्ष 2025 में दर्ज कई आपराधिक मामलों को लेकर दोनों भाइयों ने अग्रिम जमानत (MCRCA) याचिकाएं दाखिल की थीं। कुल पाँच याचिकाओं पर सोमवार को फैसला सुनाया गया।

अदालत के आदेश

केस नंबर MCRCA/1231/2025, MCRCA/1578/2025, MCRCA/1257/2025 और MCRCA/1589/2025 में अदालत ने याचिकाओं को खारिज कर दिया।

जबकि केस नंबर MCRCA/1359/2025 में अदालत ने याचिका को आंशिक रूप से मंजूर किया है।

इन सभी मामलों की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा की एकलपीठ ने की। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता मनहरण लाल साहू, सजल कुमार गुप्ता, आदित्य अग्रवाल, अभिषेक पांडे और मनीष उपाध्याय उपस्थित रहे, वहीं राज्य सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल (A.G.) ने पक्ष रखा।

सुप्रीम कोर्ट पड़ेगा जाना

अदालत का यह आदेश आने के बाद तोमर बंधुओं को फिलहाल बड़ी राहत नहीं मिली है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि अब उन्हें राहत के लिए उच्चतम न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) का दरवाज़ा खटखटाना पड़ सकता है।

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