CG HIGH COURT : High Court gives big relaxation, now officers and employees will be able to travel abroad…
बिलासपुर, 21 सितंबर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। इसके तहत अब हाई कोर्ट और राज्य की जिला अदालतों में कार्यरत अधिकारी और कर्मचारी निजी विदेशी यात्रा कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें अर्जित अवकाश (ईएल) का उपयोग करना होगा।
पूर्व अनुमति अनिवार्य
हालांकि, आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि किसी भी कर्मचारी या अधिकारी को विदेश यात्रा पर जाने से पहले हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति कोई भी अधिकारी या कर्मचारी छुट्टी का लाभ नहीं ले सकेगा।
आदेश की घोषणा
हाई कोर्ट के प्रभारी रजिस्ट्रार जनरल मंसूर अहमद ने यह आदेश जारी किया। उन्होंने इसे सामान्य प्रशासन विभाग, रायपुर द्वारा 2 सितंबर 2025 को जारी किए गए पत्र को अपनाते हुए लागू किया।
आदेश का महत्व
यह निर्णय अदालत में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए यात्रा के विकल्प को और अधिक लचीला बनाएगा, लेकिन साथ ही पूर्व अनुमति और नियमों का पालन करना अनिवार्य रहेगा।
