CHHATTISGARH : शिक्षक वापसी आदेश

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CHHATTISGARH : Teacher withdrawal order

रायपुर, 25 फरवरी 2026। लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ (डीपीआई) ने गैर शैक्षणिक कार्यों में संलग्न शिक्षक संवर्ग के कर्मचारियों को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। संचालनालय ने सभी संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग और जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजकर ऐसे शिक्षकों का संलग्नीकरण तत्काल प्रभाव से समाप्त करने और उन्हें उनकी मूल पदस्थापना शालाओं में वापस भेजने को कहा है।

जारी आदेश में कहा गया है कि कई शिक्षक और कर्मचारी अपनी मूल सेवाओं को छोड़कर विभिन्न कार्यालयों में गैर शिक्षकीय कार्य कर रहे हैं, जिससे विद्यालयों में अध्यापन कार्य प्रभावित हो रहा है। डीपीआई ने इसे गंभीर प्रशासनिक और शैक्षणिक चिंता का विषय बताया है।

आदेश के तहत संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे शिक्षकों की मूल शालाओं में उपस्थिति सुनिश्चित करें और की गई कार्रवाई की जानकारी सात दिवस के भीतर संचालक, लोक शिक्षण को भेजें।

यह निर्देश 28 फरवरी 2024 को स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेशों के हवाले से दोहराया गया है, जिसमें गैर शैक्षणिक कार्यों में लगे शिक्षकों को कार्यमुक्त कर मूल पदस्थापना पर भेजने की बात कही गई थी। शासन को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि बड़ी संख्या में शिक्षक विभिन्न कार्यालयों में संलग्न हैं।

हालांकि, पूर्व में भी इस तरह के आदेश जारी हो चुके हैं, लेकिन व्यवहार में कई मामलों में बाद में पुनः प्रतिनियुक्ति दे दी जाती रही है। ऐसे में अब यह देखना अहम होगा कि इस बार जारी निर्देशों का पालन कितनी सख्ती से कराया जाता है।

 

 

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