CG BREAKING : छत्तीसगढ़ में डीए पर हाईकोर्ट सख्त

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CG BREAKING : Chhattisgarh High Court strict on DA

नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ में शासकीय कर्मचारियों के लंबित महंगाई भत्ता (डीए) का मामला अब अदालत पहुंच गया है। Chhattisgarh Karmachari Adhikari Federation ने 2017 से बकाया डीए और एरियर्स के भुगतान को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।

प्रारंभिक सुनवाई में Chhattisgarh High Court ने राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

2017 से लंबित डीए का मुद्दा

फेडरेशन की ओर से दलील दी गई कि केंद्र सरकार समय-समय पर डीए बढ़ाती रही, लेकिन राज्य स्तर पर समकक्ष दर से भुगतान नहीं हुआ। इससे कर्मचारियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा।

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याचिका में कहा गया है कि डीए का एरियर्स अब तक लंबित है, जो कर्मचारियों के वैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है।

अदालत ने मांगा सरकार का पक्ष

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से स्पष्ट जवाब तलब किया है। चार सप्ताह के भीतर विस्तृत पक्ष रखने के निर्देश दिए गए हैं। अगली सुनवाई में आगे की दिशा तय होगी।

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लाखों कर्मचारियों की नजर फैसले पर

कर्मचारी संगठनों का कहना है कि प्रशासनिक स्तर पर लंबे समय से मांग उठाई जा रही थी, लेकिन समाधान नहीं निकला। अब अदालत के रुख पर लाखों कर्मचारियों की नजर है।

 

 

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