छत्तीसगढ़ बड़ी खबर : गुंडरदेही नगर पंचायत चुनाव पर हाइकोर्ट ने लगाई रोक, पढ़िये पूरी खबर

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बिलासपुर। गुंडरदेही नगर पंचायत में आज सोमवार को होने वाले चुनाव पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इससे पहले कलेक्टर ने पार्षदों के अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए चुनाव के लिए 18 अप्रैल की तिथि तय कर दी थी। रविवार को हाईकोर्ट में अर्जेंट याचिका पर सुनवाई करते हुए नगर पंचायत में सोमवार को होने वाले चुनाव पर रोक लगाने का आदेश जारी किया गया है।

गौरतलब है कि पार्षद रानु हेमंत सोनकर ने अधिवक्ता टीके झा के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका प्रस्तुत दायर की गयी थी। इस याचिका में बताया गया था कि वह नगर पंचायत गुंडरदेही की निर्वाचित पार्षद हैं। उनके खिलाफ 1 अप्रैल 2022 को पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया। जिस पर कलेक्टर ने कार्रवाई करते हुए चुनाव की तारीख की घोषणा भी कर दी। कलेक्टर के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को सिंगल बेंच से खारिज कर दिया गया था।

जिसके बाद उन्होंने इस फैसले को डिवीजन बेंच में चुनौती दी। इसमें तर्क दिया गया कि पार्षदों की ओर से प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव वैध रूप से पेश किया गया था या नहीं ? इस पर ध्यान देना था। इसी तरह अपीलकर्ता को प्राकृतिक न्याय के नियमों का पालन करने के लिए अविश्वास प्रस्ताव की प्रति दी जानी चाहिए थी, जिसका वह हकदार हैं। इसके बाद भी उन्हें प्रति नहीं दी गई। जिससे वह जान सकें कि उनके खिलाफ क्या आरोप लगाए गए हैं।

हाईकोर्ट ने दस्तावेजों को देखने के बाद पाया कि अविश्वास प्रस्ताव एक पार्षद सलीमुद्दीन के कहने पर पेश किया गया था। नगर पंचायत गुंडरदेही के 12 अन्य पार्षद हैं, जिनके नाम से लाए गए प्रस्ताव में नाम नहीं है। सारे दस्तावेजों के परीक्षण के बाद जस्टिस गौतम भादुड़ी और एन.के. चंद्रवंशी की डिवीजन बेंच ने रविवार अवकाश के दिन इस मामले की सुनवाई की गयी। सुनवाई में कोर्ट ने दस्तावेजों और परिस्थितियों को देखने के बाद कलेक्टर की ओर से 4 अप्रैल की कार्रवाई पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है।

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