CG SUSPEND NEWS: महासमुंद। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले से शिक्षा व्यवस्था को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। शासकीय आशीबाई गोलछा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पदस्थ व्याख्याता आशीष देवांगन को छात्रों के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट के गंभीर आरोपों में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई लोक शिक्षण संचालनालय, छत्तीसगढ़ द्वारा की गई है।
मिली जानकारी के अनुसार, विद्यालय की शाला प्रबंधन विकास समिति के सदस्य नीलम कुमार दीवान ने व्याख्याता के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि शिक्षक द्वारा छात्र-छात्राओं के साथ डांट-डपट, मारपीट, कान मरोड़ने और सिर पर मारने जैसी अनुचित हरकतें की जाती थीं।
शिकायत के बाद मामले की जांच के लिए समिति गठित की गई, जिसकी रिपोर्ट में आरोप सही पाए गए। इसके आधार पर लोक शिक्षण संचालनालय ने संबंधित शिक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी किया, लेकिन तय समय-सीमा में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

जांच में दोषी पाए जाने पर यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 का उल्लंघन माना गया। इसके बाद छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के तहत कार्रवाई करते हुए व्याख्याता आशीष देवांगन को निलंबित कर दिया गया।
निलंबन अवधि के दौरान शिक्षक का मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, महासमुंद निर्धारित किया गया है। साथ ही उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा। संचालनालय ने जिला शिक्षा अधिकारी महासमुंद को निर्देश दिए हैं कि निलंबन आदेश की तामिली सुनिश्चित कर आरोप पत्र सहित सभी दस्तावेज सात दिवस के भीतर संचालनालय को भेजे जाएं।

