CG Naan Scam: रायपुर. छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित नान घोटाला मामले में रिटायर्ड आईएएस डॉ. आलोक शुक्ला का सरेंडर फिर टल गया है. बता दें कि डॉ. शुक्ला आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सरेंडर करने ED कोर्ट रायपुर पहुंचे थे. उन पर नान घोटाले में संगीन आरोप लगे हैं. सरेंडर आवेदन पर अब 22 सितंबर को ED कोर्ट में सुनवाई की जाएगी.
CG Naan Scam: बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद गुरुवार सुबह ED की टीम भिलाई स्थित आलोक शुक्ला के घर दबिश दी थी. सूत्रों के अनुसार छानबीन पूरी होने के बाद ED उन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर सकती है. इसी गिरफ्तारी से बचने के लिए डॉ. शुक्ला आज ED कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचे थे.
सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो चुकी है जमानत याचिका
CG Naan Scam: बहुचर्चित नान घोटाला केस में डॉ. शुक्ला और अनिल टुटेजा को हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल चुकी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच जस्टिस सुंदरेश और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने खारिज कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, दोनों अधिकारियों को पहले दो हफ्ते ईडी की कस्टडी में रहना होगा. उसके बाद दो हफ्ते न्यायिक हिरासत में रहना होगा. इसके बाद ही उन्हें जमानत मिल सकेगी.
अदालत ने यह भी कहा कि आरोपियों ने 2015 में दर्ज नान घोटाला मामले और ईडी की जांच को प्रभावित करने की कोशिश की थी. सुप्रीम कोर्ट से जमानत याचिका के खारिज होने के दूसरे ही दिन यानी 18 सितंबर को ईडी की टीम ने डॉ. आलोक शुक्ला के भिलाई के तालपुरी स्थित घर में दबिश दी थी.

