CG Highcourt News: HighCourt का फैसला, दोबारा चयन के दिए निर्देश.. 

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CG High Court News: High Court Verdict—Directs Re-selection.

CG Highcourt News : High Court ने अहम फैसला सुनाते हुए वर्ष 2013 में जारी राजस्व उप निरीक्षक (अनारक्षित) पद की नियुक्ति को निरस्त करते हुए पूरी पद के लिए पुनः निष्पक्ष और पारदर्शी चयन प्रक्रिया चयन प्रक्रिया के  निर्देश दिये है।

नगर पालिका परिषद भाटापारा द्वारा 16 नवंबर 2012 को राजस्व उप निरीक्षक पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक के साथ पीजीडीसीए निर्धारित की गई थी।

भाटापारा निवासी देवेंद्र कुमार साहू ने सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन किया लेकिन जब पात्र और अपात्र अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई, तो आश्चर्यजनक रूप से देवेंद्र कुमार साहू का नाम किसी भी सूची में शामिल नहीं था।

23 मार्च 2013 को नगर पालिका परिषद ने सतीश सिंह चौहान को उक्त पद पर नियुक्ति दे दी और इस प्रक्रिया से असंतुष्ट होकर देवेंद्र कुमार साहू ने अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर की।

सुनवाई के दौरान सामने आया कि चयनित अभ्यर्थी सतीश सिंह चौहान के पिता उस समय नगर पालिका परिषद में मुख्य नगर पालिका अधिकारी (CMO) के पद पर पदस्थ थे जिससे चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठना स्वाभाविक था।

इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट ने 23 मार्च 2013 को जारी नियुक्ति आदेश को निरस्त कर दिया।

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