CG HIGH COURT: हाई कोर्ट का बड़ा फैसला,पुलिस इंस्पेक्टर से की गई वेतन वसूली रद्द

Date:

CG HIGH COURT: रायपुर। पूर्व सेवाकाल के दौरान पुलिस निरीक्षक की वेतनवृद्धि की गणना गलत तरीके से किए जाने के आधार पर अधिक वेतन भुगतान का हवाला देकर की गई वसूली को लौटाने का आदेश हाई कोर्ट ने पुलिस अधीक्षक को दिया है.

राजनांदगांव निवासी देवप्रकाश दादर पुलिस दूरसंचार केन्द्र, राजनांदगांव में पुलिस निरीक्षक (इंस्पेक्टर) दूरसंचार के पद पर पदस्थ थे. उनके सेवाकाल के दौरान वेतनवृद्धि की गणना गलत तरीके से किए जाने के आधार पर अधिक वेतन भुगतान का हवाला देकर उनके विरूद्ध वसूली आदेश जारी किया. उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर देवप्रकाश दादर द्वारा हाईकोर्ट अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय एवं ऋषभदेव साहू के माध्यम से हाईकोर्ट बिलासपुर के समक्ष रिट याचिका दायर कर वसूली आदेश को चुनौती दी गई.

अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय एवं ऋषभदेव साहू ने सुनवाई के दौरान पूर्व में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित न्यायदृष्टांत का हवाला देते हुए बताया कि किसी भी तृतीय श्रेणी शासकीय कर्मचारी से अधिक वेतन भुगतान का हवाला देकर वसूली नहीं की जा सकती है. इसके साथ किसी शासकीय कर्मचारी को वसूली दिनांक से यदि 5 वर्षों पूर्व गलत तरीके से वेतनवृद्धि जोड़कर अधिक वेतन भुगतान कर दिया गया है, इसके बावजूद भी उक्त शासकीय कर्मचारी को अधिक भुगतान की राशि की वसूली नहीं की जा सकती है.

उच्च न्यायालय ने याचिका को स्वीकार कर सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित न्यायदृष्टांतों के आधार पर याचिकाकर्ता पुलिस इंस्पेक्टर के विरूद्ध जारी वसूली आदेश को निरस्त कर एसपी दूरसंचार, भिलाई जोन को निर्देशित किया गया कि वे याचिकाकर्ता से वसूल की गई राशि का तत्काल भुगतान करें.

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

#Crime Updates

More like this
Related

भारत से 25% टैक्स हटा सकता है अमेरिका, ट्रंप के मंत्री का बड़ा दावा

नई दिल्ली। अमेरिका ने भारत पर रूस से तेल...

NAXALI NEWS: नक्सलियों को बड़ा झटका, जंगल से हथियार-विस्फोटकों का जखीरा बरामद

NAXALI NEWS: गरियाबंद। जिले से नक्सल विरोधी अभियान को...

अश्लील गानों पर नाचा … मंच पर उड़ते रहे नोट, रोजगार सहायकों का कारनामा

बैकुंठपुर। प्रदेश में बीते कुछ दिनों से लगातार अश्लील...