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FESTIVAL PANDAL PERMISSION : बिना अनुमति पंडाल पर हाईकोर्ट सख्त, नई गाइडलाइन आने तक 2022 का आदेश लागू …

FESTIVAL PANDAL PERMISSION : High Court strict on pandals without permission, 2022 order will remain in force till new guidelines are issued…

रायपुर/बिलासपुर, 22 जुलाई 2025। FESTIVAL PANDAL PERMISSION त्योहारी सीजन में सड़कों पर बिना अनुमति लगाए जा रहे पंडालों, स्वागत द्वारों और अन्य आयोजनों को लेकर दाख़िल याचिका पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति बिभु दत्ता गुरु की युगल पीठ ने सुनवाई की। राज्य शासन ने बताया कि विभिन्न विभागों के समन्वय से नई गाइडलाइंस तैयार की जा रही हैं और कुछ अतिरिक्त समय की आवश्यकता है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि जब तक नई गाइडलाइंस जारी नहीं होतीं, तब तक वर्तमान में प्रभावी नियम गृह (पुलिस) विभाग का 22 अप्रैल 2022 का आदेश पूर्ण रूप से लागू रहेगा।

वर्तमान गाइडलाइन क्या कहती है? (22 अप्रैल 2022, गृह विभाग आदेश)

धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धरना, रैली, जुलूस, प्रदर्शन, भूख हड़ताल सहित भीड़ वाले सभी आयोजनों से पहले जिला प्रशासन/कलेक्टर से पूर्व अनुमति अनिवार्य।

आवेदन निर्धारित प्रारूप में देना होगा, साथ में घोषणा-पत्र (undertaking)।

अनुमति का उद्देश्य : यातायात प्रबंधन, बाज़ार व्यवस्था, सुरक्षा उपाय, प्रशासनिक नियंत्रण।

शिकायत क्या थी?

FESTIVAL PANDAL PERMISSION रायपुर निवासी याचिकाकर्ता नितिन सिंघवी का कहना है कि 2022, 2023 और 2024 के गणेश एवं दुर्गा उत्सवों में शहर भर में पंडाल सड़क पर लगाए गए, पर कलेक्टर कार्यालय या नगर निगम से कोई वैध अनुमति नहीं ली गई। दोनों दफ्तरों ने लिखित में बताया कि उन वर्षों में पंडाल अनुमतियाँ जारी नहीं की गई थीं। बिना अनुमति निर्माण से संकरी सड़कों पर जाम, पार्किंग अव्यवस्था और आम नागरिकों को भारी परेशानी हुई। इसी को लेकर उन्होंने न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया।

आगे क्या?

FESTIVAL PANDAL PERMISSION हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से नई एकीकृत गाइडलाइन शीघ्र लाने को कहा है। तब तक जिला प्रशासन को 2022 के आदेश के सख्त पालन, अनुमति के बिना सड़क कब्जा रोकने, और यातायात बाधा पर कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी। त्योहारी सीजन नज़दीक है, इसीलिए आदेश महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

 

 

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