CG COAL SCAM BREAKING : कोयला घोटाले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, हाईप्रोफाइल आरोपियों को मिली अंतरिम जमानत

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CG COAL SCAM BREAKING: Supreme Court’s big decision in coal scam, high profile accused get interim bail

रायपुर। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ कोयला घोटाले (Chhattisgarh Coal Scam) के आरोपियों को अंतरिम जमानत दे दी है। सोमवार को कोर्ट ने निलंबित IAS अधिकारी रानू साहू (IAS Ranu Sahu), सौम्या चौरसिया (Saumya Chaurasia) और व्यवसायी सूर्यकांत तिवारी (Suryakant Tiwari) समेत कई हाईप्रोफाइल आरोपियों को यह राहत दी।

जांच में लगेगा लंबा समय : सुप्रीम कोर्ट

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में जांच में काफी समय लग सकता है। कोर्ट ने कहा कि लंबी जांच प्रक्रिया और ट्रायल के आधार पर आरोपियों को अंतरिम जमानत पर रिहा करना उचित होगा, ताकि स्वतंत्रता और निष्पक्ष जांच के बीच संतुलन बना रहे।

जांच को प्रभावित करने पर रद्द होगी जमानत

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि किसी आरोपी को गवाहों को प्रभावित करने, सबूतों से छेड़छाड़ करने या जांच में बाधा डालने में लिप्त पाया जाता है, तो राज्य सरकार जमानत रद्द करने के लिए अदालत में याचिका दाखिल कर सकती है।

किसे मिली जमानत?

सुप्रीम कोर्ट ने रानू साहू, सौम्या चौरसिया, दीपेश टोंक, राहुल कुमार सिंह, शिव शंकर नाग, हेमंत जायसवाल, चंद्रप्रकाश जायसवाल, संदीप कुमार नाग, रोशन कुमार सिंह, समीर विश्नोई, शेख मोइनुद्दीन कुरैशी और सूर्यकांत तिवारी को अंतरिम जमानत दी है।

केंद्रीय एजेंसियां कर रहीं जांच

राज्य में मनी लॉन्ड्रिंग, कोयला खनन और शराब घोटाले की जांच केंद्रीय एजेंसियां जैसे EOW और ED कर रही हैं। इन मामलों में कई राजनेता, नौकरशाह और अधिकारी शामिल हैं।

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