CG CABINET CONTROVERSY : छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार पर विवाद, कांग्रेस ने हाईकोर्ट में दी चुनौती … जानिए दलील

CG CABINET CONTROVERSY : Controversy over cabinet expansion in Chhattisgarh, Congress challenges it in High Court… know the argument
रायपुर, 29 अगस्त 2025। छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार में हाल ही में तीन नए मंत्रियों के शामिल होने के बाद कैबिनेट का आकार 14 हो गया है। कांग्रेस ने इसे असंवैधानिक बताते हुए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। इस मामले की सुनवाई शुक्रवार को होगी।
20 अगस्त को हुए मंत्रिमंडल विस्तार में तीन नए मंत्रियों ने शपथ ली। इससे पहले मंत्रियों की संख्या 11 थी, जो अब बढ़कर 14 हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि यह संख्या संविधान के अनुच्छेद 164 (1क) के प्रावधानों के विरुद्ध है।
क्या कहता है संविधान?
संविधान के अनुसार किसी भी राज्य की मंत्रिपरिषद का आकार विधानसभा सीटों के 15% से अधिक नहीं हो सकता। छत्तीसगढ़ विधानसभा की कुल सीटें 90 हैं। इस हिसाब से अधिकतम 13 मंत्री ही हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में 14 मंत्री बनाए गए हैं।
कांग्रेस का आरोप
कांग्रेस ने इस मुद्दे पर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है। कांग्रेस कार्यकर्ता बसदेव चक्रवर्ती द्वारा दायर याचिका में मुख्यमंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग और सभी 14 मंत्रियों को पक्षकार बनाया गया है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि भाजपा सरकार ने संविधान का उल्लंघन किया है और यह कदम राजनीतिक लाभ के लिए उठाया गया।
भाजपा का बचाव
भाजपा सरकार ने कांग्रेस के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। भाजपा नेताओं का कहना है कि मंत्रिमंडल का गठन पूरी तरह से संवैधानिक और कानूनी प्रक्रिया के अनुसार हुआ है। पार्टी हरियाणा फॉर्मूले का हवाला देते हुए कह रही है कि इस तरह की व्याख्या पहले भी लागू की गई है।
अदालत पर सबकी निगाहें
अब सभी की निगाहें छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की सुनवाई पर टिकी हैं। अगर कांग्रेस के तर्क मान्य होते हैं, तो राज्य के मंत्रिमंडल पर बड़ा असर पड़ सकता है। वहीं, यदि भाजपा का पक्ष मजबूत रहा तो विपक्ष को बड़ा झटका लगेगा।