CG BREAKING : गृह निर्माण मंडल को मिला सिटी ऑफ वेलेन्सिया के विकास का जिम्मा, पट्टाधारियों को बड़ी राहत !

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CG BREAKING: The Housing Board got the responsibility of the development of the City of Valencia, a big relief to the lessees!

रायपुर। रेरा ने नरदहा के सिटी ऑफ वेलेन्सिया के प्लाट धारकों को बड़ी राहत दी है। ठप हो चुके इस प्रोजेक्ट को छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल को हस्तांतरित करने के आदेश दिए हैं। प्रोजेक्ट का प्रमोटर गृह निर्माण मंडल होगा। उक्त प्रोजेक्ट के विकास, और बंधक-अविक्रित जमीनों के बिक्री का अधिकार गृह निर्माण मंडल को होगा।

रेरा में सिटी ऑफ वेलेन्सिया के 130 प्लाट धारकों ने वर्ष-2019 में प्रोजेक्ट का विकास कार्य पूरा नहीं होने पर पृथक-पृथक याचिका दायर की थी। प्रोजेक्ट के प्रमोटर आफताब सिद्दीकी हैं, जो कि नयापारा रायपुर के रहने वाले हैं। प्रोजेक्ट के 1072 प्लाटों की सर्वसुविधायुक्त कॉलोनी का विकास कार्य करने के लिए वर्ष-2010 में विकास की अनुमति प्राप्त कर ब्रोशर के जरिए प्लाटों की बिक्री के लिए प्रचार-प्रसार किया था।

सुनवाई के दौरान यह ज्ञात हुआ कि प्रमोटर द्वारा 691 प्लाट बिक्री कर 41.03 करोड़ रूपए प्राप्त कर चुके हैं। रेरा ने टीम भेजकर स्थल निरीक्षण कराया, और यह बात सामने आई कि राशि का उपयोग प्रोजेक्ट के विकास के लिए नहीं किया गया था। प्रोजेक्ट का विकास कार्य 5 साल में होना था, लेकिन 6 साल बीतने के बाद भी विकास कार्य नहीं कराया गया। यही नहीं, प्रोजेक्ट को प्रमोटर ने रेरा में पंजीकृत नहीं कराया है।
प्रकरण की विवेचना के बाद रेरा ने आदेश पारित किए हैं। इसमें ठप्प प्रोजेक्ट सिटी ऑफ वेलेन्सिया का शेष कार्य गृह निर्माण मंडल के संशोधित प्राक्कलन के अनुरूप कराए जाने के लिए गृह निर्माण मंडल को हस्तांतरित कर दिया गया है। आदेश पारित होने के बाद प्रोजेक्ट का प्रमोटर गृह निर्माण मंडल होगा।

यह भी आदेश पारित किया गया है कि गृह निर्माण मंडल आयुक्त, ठप्प प्रोजेक्ट का रेरा में पंजीयन सुनिश्चित करेंगे। कलेक्टर रायपुर को उक्त प्रोजेक्ट गृह निर्माण मंडल को हस्तांतरित करने के बाद प्रोजेक्ट के विकास, और बंधक-अविक्रित जमीनों के विक्रय का अधिकार गृह निर्माण मंडल को देने के अधिकार दिए गए हैं। यही नहीं, भूखण्डों का पंजीकृत विक्रय विलेख निष्पादित करने, और विक्रय का प्रतिफल प्राप्त करने का अधिकार गृह निर्माण मंडल को होगा।

रेरा ने रायपुर कलेक्टर को यह भी निर्देशित किया है कि वे गृह निर्माण मंडल से सामंजस्य स्थापित कर ठप्प प्रोजेक्ट के भूमि के स्वामित्व को विक्रय, नीलामी, और विकास के लिए एक माह के भीतर गृह निर्माण मंडल को हस्तांतरित करने के आदेश दिए हैं। यह भी साफ किया है कि प्रोजेक्ट के प्रमोटर द्वारा पूर्व में विक्रय किए गए प्लाट धारियों के स्वामित्व में ही रहेंगे। रेरा ने इस सिलसिले में जरूरी कार्रवाई के लिए कलेक्टर रायपुर को पृथक से पत्र प्रेषित किया है।

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