CG BREAKING : समाचार पत्र, वेब पोर्टल, टीवी चैनल में सट्टा का विज्ञापन चलाने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई ..

CG BREAKING: Strict action will be taken against those who run betting advertisements in newspapers, web portals, TV channels.
रायपुर। राजधानी पुलिस ने समाचार पत्रों में सट्टा के विज्ञापन पर प्रतिषेध लगाया है। साथ ही एडवाइजरी भी जारी की है। रायपुर पुलिस के मुताबिक अगर सट्टा से संबंधित किसी भी तरह का कोई विज्ञापन समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है तो उनके खिलाफ धारा 10 व 11 को दृष्टिगत रखते हुए ऐसे लोगों के खिलाफ सजा का प्रावधान किया गया है। दोषी पाए जाने पर तीन वर्ष की सजा और 50 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा।