CG BREAKING : राज्य सरकार ने अनुकंपा नियुक्ति के नियमों में किया संशोधन, निर्देश जारी

CG BREAKING: State government amended the rules of compassionate appointment, instructions issued
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में अनुकम्पा नियुक्ति के संबंध में राज्य शासन द्वारा जारी एकजाई पुनरीक्षित निर्देश 2013 में संशोधन करने के लिए गए निर्णय पर त्वरित अमल करते हुए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा कैबिनेट के निर्णय अनुसार संशोधन के संबंध में समस्त विभागों, छत्तीसगढ़ राजस्व मण्डल, समस्त विभागाध्यक्षों, सभी कमिश्नर्स और सभी कलेक्टर्स को निर्देश जारी कर दिया गया है।
गौरतलब है कि सेवाकाल के दौरान दिवंगत शासकीय सेवक के आश्रित परिवार के सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति देने के संबंध में राज्य शासन द्वारा संदर्भित परिपत्र द्वारा एकजाई पुनरीक्षित निर्देश, 2013 जारी किए गए हैं एवं उसमें समय-समय पर आंशिक संशोधन किए गए हैं। संशोधन के संबंध में सामान्य प्रशासन द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं कि कलेक्टर कार्यालय में आवेदन-पत्र अग्रेषित होकर प्राप्त होने पर, जिला कलेक्टर द्वारा उसके जिले में, उसके अधीनस्थ कार्यालय में अनुकम्पा नियुक्ति हेतु रिक्त उपलब्ध पद पर अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करने की कार्रवाई की जायेगी।
जिले में किसी भी कार्यालय में अनुकम्पा नियुक्ति हेतु रिक्त पद उपलब्ध न होने पर जिला कलेक्टर तदाशय के प्रमाण पत्र के साथ आवेदक का अनुकम्पा नियुक्ति का आवेदन-पत्र, अपने संभागीय आयुक्त कार्यालय को प्रेषित करेंगे एवं आवेदक को उसकी सूचना दी जाएगी। संभागीय आयुक्त अपने अधीनस्थ अन्य जिले, जहां पद रिक्त हो, अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करने की आगामी कार्यवाही हेतु संबंधित जिला कलेक्टर को प्रकरण अग्रेषित करेंगे तथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों का निराकरण कलेक्टर- संभागायुक्तों द्वारा किया जायेगा।
जिला कलेक्टर्स को निर्देशित किया गया है कि, अपने अधीनस्थ कार्यालयों में अनुकम्पा नियुक्ति हेतु चिन्हांकित पदों की रिक्तता की जानकारी संभागीय आयुक्त कार्यालय को समय-समय पर प्रेषित करेंगे तथा अनुकम्पा नियुक्ति प्रस्ताव प्राप्त होने पर, पदों की रिक्तता के अनुसार तृतीय अथवा चतुर्थ श्रेणी के पदों पर अनुकम्पा नियुक्ति देने की कार्यवाही की जायेगी। यह भी स्पष्ट किया गया है कि अनुकम्पा नियुक्ति शासन द्वारा दिवंगत शासकीय सेवक के आश्रित परिवार को तात्कालिक आर्थिक सहायता के रूप में दी जाती है, इसमें इच्छानुरूप पद पर नियुक्ति दिया जाये, यह आवश्यक नहीं है। अतः दिवंगत नियमित शासकीय सेवकों के आश्रित सदस्यों के अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरणों का नियत समयावधि में निराकरण किया जाना सुनिश्चित करें।