CG BREAKING NEWS: रायपुर | छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। राज्य शासन ने रायपुर नगर क्षेत्र में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली (Police Commissionerate System) लागू करने की आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। यह नई व्यवस्था 23 जनवरी 2026 से प्रभावी होगी। लगभग 19 लाख की आबादी वाले शहर में बढ़ते अपराध, ट्रैफिक दबाव और शहरी चुनौतियों से निपटने के लिए यह बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया गया है।
शहर के 21 थाने अब कमिश्नरेट के अधीन
अधिसूचना के अनुसार, रायपुर नगर निगम क्षेत्र के कुल 21 थानों को कमिश्नरेट की सीमा में शामिल किया गया है।
प्रमुख थाने: सिविल लाइन, कोतवाली, तेलीबांधा, देवेंद्र नगर, गंज, मौदहापारा, गोल बाजार, पुरानी बस्ती, डी.डी. नगर, आमा नाका, आजाद चौक, सरस्वती नगर, कबीर नगर, राजेंद्र नगर, मुजगहन, टिकरापारा, उरला (नगर निगम क्षेत्र), खमतराई, गुढ़ियारी, पंडरी और खम्हारडीह।
ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग व्यवस्था
रायपुर ग्रामीण जिला इस नई व्यवस्था से अलग रहेगा। 12 ग्रामीण थाने (जैसे विधानसभा, नवा रायपुर, आरंग, अभनपुर, माना आदि) वर्तमान पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) के अधीन ही कार्य करेंगे।
पुलिस कमिश्नर को मिले मजिस्ट्रेटी अधिकार
इस प्रणाली के लागू होने के बाद कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अब पुलिस को जिला कलेक्टर पर निर्भर नहीं रहना होगा। पुलिस कमिश्नर के पास अब निम्नलिखित विशेष शक्तियाँ होंगी:
- धारा 144 लागू करने का अधिकार
- धरना-प्रदर्शन, जुलूस और सार्वजनिक सभाओं की अनुमति देना या रोकना।
- जिला बदर (Externment) और प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करना।
- आपात स्थितियों में त्वरित निर्णय लेने की मजिस्ट्रेटी शक्ति।
नई प्रशासनिक संरचना: 37 वरिष्ठ पदों का सृजन
कमिश्नरेट को सुचारू रूप से चलाने के लिए अधिकारियों की एक बड़ी फौज तैनात की जाएगी:
* पुलिस आयुक्त (CP): 01
* अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (Addl. CP): 01
* पुलिस उपायुक्त (DCP): 05
* अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (Addl. DCP): 09
* सहायक पुलिस आयुक्त (ACP): 21
इन कानूनों के तहत मिलेगी ताकत
कमिश्नरेट प्रणाली के तहत पुलिस को छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम 2007, मोटर वाहन अधिनियम, अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम और छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम जैसे कई महत्वपूर्ण कानूनों के तहत विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं।

