CG BREAKING: High Court cancels the order of dismissal of Professor Shahid Ali
बिलासपुर। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय रायपुर के जनसंचार विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर शाहिद अली की बर्खास्तगी के आदेश को हाईकोर्ट ने निरस्त कर उन्हें समस्त लंबित देयकों का भुगतान करने का आदेश दिया है। प्रो. अली को विश्वविद्यालय कार्यसमिति ने एक आंतरिक जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर जून माह में बर्खास्त कर दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि उनके दस्तावेज फर्जी हैं।
प्रो. अली ने आरोप लगाया था कि उन्होंने कुलपति बलदेव भाई शर्मा के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी कि उन्हें अयोग्यता के बावजूद इस पद नियुक्त किया गया था, इसी वजह से उन पर कार्रवाई की गई है। बर्खास्तगी की कार्रवाई एकतरफा है, उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका नही दिया गया था। याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने बर्खास्तगी के आदेश को रद्द कर दिया है।

