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CG BREAKING : छ.ग. नई शराब नीति में दिल्ली की तरह भ्रष्टाचार, उच्च अधिकारी कर रहे अवैध वसूली, छत्तीसगढ़ किसान मोर्चा ने की जांच की मांग

CG BREAKING: Corruption like Delhi in the new liquor policy, high officials are making illegal recovery, Chhattisgarh Kisan Morcha demands investigation

रायपुर। छत्तीसगढ़ किसान मोर्चा ने भाजपा सरकार की नई शराब नीति पर सवाल उठाया हैं और जांच की मांग की हैं। छत्तीसगढ़ किसान मोर्चा के अनिल दुबे ने आईजी आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो एवं एन्टी करप्शन ब्यूरो को एक पत्र लिखा हैं और इस पूरे मामले से अवगत कराया।

पत्र में लिखा गया हैं –

शराब ने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को सत्ताविहीन कर दिया। शराब पीने में नशा है कि नहीं यह तो नहीं पता लेकिन शराब बेचने वालों का नशा पद-प्रतिष्ठा पार्टी को दांव में लगाकर कमीशन खाने में लग जाते हैं। छत्तीसगढ़ भाजपा विष्णु देव की सरकार ने 1 अप्रैल से शराब की जो नीति लागू की है, उसमें ब्राण्डेड कंपनियों को 30 से 35 प्रतिशत सरकार को कमीशन देना होगा। यही काम अनिल टूटेजा, आरिफ शेख, ए. पी. त्रिपाठी, सचिव आबकारी विभाग, अनवर टेबर ने किया था।

कांग्रेस सरकार के लिये जिलाधीश, जिला आबकारी अधिकारी संपूर्ण आबकारी अमला कांग्रेस के एजेन्ट का काम कर शराब का अवैध धंधा किया। वर्तमान सरकार ने पैसा कमाने के लिए नये-नये फार्मूले लागू करते हुए 01 अप्रैल 2024 से छत्तीसगढ़ में महंगी शराब आहाता से आय और सभी शराब कार्य का कमीशन तय हो गया है। इसी क्रम में 01 अप्रैल तक जो वसूली की गई है, वह चौंकाने वाली है।

छत्तीसगढ़ के सभी जिलाधीश एवं जिला आबकारी अधिकारी, आबकारी अमला राजधानी सहित छत्तीसगढ़ के सभी बारों के लायसेंस नवीनीकरण पर लगभग 2.50 से 3.00 लाख रूपया का वसूली मुख्यमंत्री के नाम पर किया है, जो जाँच का विषय है और मात्र बयान के आधार पर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के तिहाड़ जेल में हैं।

जाँच कर छत्तीसगढ़ के संवैधानिक पद पर कार्यरत् आई.ए.एस., आई.पी.एस. अधिकारी जो शराब के अवैध व्यापार में संलग्न हैं उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाये। छत्तीसगढ़ शासन के अधिकारियों ने फर्जी राज्य चिन्ह का भी इस्तेमाल कर अवैध व्यापार किया है। जिस पर एफ.आई.आर. दर्ज है और आज भी अधिकारी फर्जी काम करने से नहीं चूक रहे हैं।

अतः ब्राण्डेड कंपनियों के द्वारा 30 से 35 प्रतिशत कमीशन छत्तीसगढ़ सरकार को देने का फार्मूला और वार लायसेंस नवीनीकरण के नाम पर 2.50 से 3.00 लाख रूपये राजधानी रायपुर, बिलासपुर, भिलाई, दुर्ग, राजनांदगॉव सहित छत्तीसगढ़ के जिला और कस्बों से की गई वसूली पर प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही की माँग की जाती है। समस्त बिंदुओं पर जाँच कर सूचना के अधिकार में सुरक्षित रखें तथा की गई कार्यवाही से अवगत करायें।

 

 

 

 

 

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